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चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए: पुलिस महानिदेशक

उत्तराखंड

देहरादून: प्रजातांत्रित राष्ट्र में चुना़व निष्पक्ष, निर्विध्न एवं भययुक्त वातावरण में शान्ति एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराना पुलिस का अहम दायित्व है और प्रथम प्राथमिकता है। प्रजातांत्रित राष्ट्र में चुना़व निष्पक्ष, निर्विध्न एवं भययुक्त वातावरण में शान्ति एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न कराना पुलिस का अहम दायित्व है और प्रथम प्राथमिकता है।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 की तैयारी माह दिसम्बर 2018 से प्रारम्भ हो गयी थी। भारत  निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 18-12-2018 के द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के सम्पादनार्थ किये जाने वाले कार्यो यथा अवैध शराब, अवैध शस्त्र बरादमगी, शस्त्रों का सत्यापन, निरोधात्मक कर्यवाही, लम्बित गैर जमानती वारण्टों की तामील की साप्ताहिक समीक्षा हेतु weekly Progress report भी प्रारम्भ हो गयी थी। इसी क्रम में दिनांक 18-1-2019 को पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए बेहतर तैयारी के लिए सभी जनपद प्रभारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा-निर्देश भी दिए गए। चुनाव आचार संहिता लागू होने के 45 दिवस पूर्व ही पुलिस की चुनाव सम्बन्धी तैयारियों की अहम कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी।

लोक सभा निर्वाचन-2019 हेतु राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति, पुलिस फोर्स की उपलब्धता,सीपीएफ की आवश्यकता, विगत लोक सभा एवं विधान सभा के दौरान के लम्बित मुकदमों की वर्तमान स्थिति,दूरस्थ पोलिंग स्टेशनों की स्थिति आदि पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा  दिनांक 21 जनवरी-2019 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा की गयी।

राज्य पुलिस द्वारा लोक सभा निर्वाचन की माह दिसम्बर से ही निम्न प्रकार तैयारी प्रारम्भ की गयी:-

चुनाव सैल का गठनः- भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी जनपदों, परिक्षेत्र तथा पुलिस मुख्यालय में माह दिसम्बर में निर्वाचन प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जिसके लिए प्रत्येक जनपद में एक-एक नोडल अधिकारी निर्वाचन हेतु नामित किये गये।

Polling Stations and Polling  Booths  राज्य में लोक सभा निर्वाचन हेतु कुल 8379 मतदान केन्द्र (2014 के सापेक्ष 914 की बढोत्तरी ) तथा 11260 मतदेय स्थल (2014 के सापेक्ष 1166 की बढोत्तरी ) बनाये गये हैं। जिन पर निम्न कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की गयी है-

  • मतदान केन्द्रों का सर्किल, थाना एवं जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा शत-प्रतिशत भ्रमण।
  • मतदान केन्द्रों के मार्ग, भवन, बिजली, पानी, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था।
  • भ्रमण में पायी गयी कमियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक/समन्वय कर उन कमियों को दूर करना।

Critical Polling Stations/Vulnerable areas पूर्व निर्वाचनों की भांति मतदान केन्द्र एवं मतदेय स्थलों की श्रेणी का आकलन किया गया, जिसके आधार पर 704 मतदान केन्द्र वनरेबल तथा 1200 मतदान केन्द्र क्रिटिकल श्रेणी में रखे गये हैं। इन स्थानों का जनपद प्रभारियों द्वारा भ्रमण/निरीक्षण कर जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ गोष्ठी/समन्वय स्थापित कर अन्तिम रूप दिया गया।

Deployment Plan–  पुलिस व्यवस्थापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत मानक तैयार किया गया। जिसके तहत जनपदों में उपलब्ध पुलिस बल का आंकलन, अतिरिक्त बल की आवश्यकता, Manpower Audit करते हुए अनावश्यक ड्यूटियों को चिन्हित कर अधिक से अधिक पुलिस बल का निर्वाचन में उपयोग किये जाने के पश्चात पुलिस व्यवस्थापन की कार्यवाही की गयी।

CAPFs  And  Homeguards मतदान केन्द्रों की संवेदनशीलता व अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के दृष्टिगत जनपदों द्वारा उपलब्ध पुलिस बल के अतिरिक्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल व होमगार्ड्स की अतिरिक्त आवश्यकता का आंकलन तैयार कर उनकी मांग की गयी है।

चुनाव ड्यूटी हेतु अन्य बल-   चुनाव ड्यूटी के लिए राज्य में उपलब्ध पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य सहायक बल के रूप में पी0आर0डी0 के जवान, वन विभाग के कर्मी व राज्य में उपलब्ध होमगार्ड्स का उपयोग किया जायेगा।

राज्य पुलिस बल (नागरिक/सशस्त्र पुलिस बल) का व्यवस्थापनः- 

  • कुल लगाये जाने वाला पुलिस बल-16,000 लगभग (जनपदीय पुलिस बल/अन्य शाखाओं से आवंटित अतिरिक्त बल-सीआईडी/सतर्कता/फायरसर्विस/एसडीआरएफ/ प्रशिक्षण/पुलिस मुख्यालय इत्यादि)
  • उपरोक्त पुलिस बल में राजपत्रित अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, आरक्षी सम्मिलित हैं।
  • लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सीधी भर्ती के 19 Deputy SPs (पुलिस उपाधीक्षक) जिनका प्रशिक्षण इसी माह समाप्त हो रहा है, को भी निर्वाचन ड्यूटी में लगाया जा रहा है।
  • महिला अधिकारी/कर्मचारी-उक्त पुलिस बल में 270 महिला उप निरी0, 1900 महिला आरक्षी, 2 कम्पनी महिला पीएसी सम्मिलित हैं।

सहायक पुलिस बलः-

  • होमगार्डस- राज्य से 4,500 व बाहरी राज्यों से 13,000-कुल 17,500 लगभग
  • पी0आर0डी0 व वन रक्षक – लगभग 5000
  • पी0ए0सी0- 21 कम्पनी लगभग
  • केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल -प्रथम चरण में अर्द्धसैनिक बलों की 30 कम्पनी दिनांक 15-03-2019 को राज्य में प्राप्त हो चुकी हैं
  • राज्य सशस्त्र बल/आई0आर0 बलः- केन्द्र सरकार द्वारा दूसरे चरण के लिए राज्य सशस्त्र बल/आई0आर0 बल की 35 कम्पनियां आवंटित हुई हैं। जिसमें राज्य की 5 कम्पनी पी0ए0सी0/आई0आर0बी0 भी सम्मिलित की गयी हैं, जो दिनांक 30-03-2019 को उत्तराखण्ड को प्राप्त होंगी।
  • जिन्हें Vulnerable PS, QRT, Inter State Barriers, EVM Security, Special Trouble Areas में ड्यूटीरत किया जायेगा।

 निर्वाचन सम्बन्धी प्रशिक्षण- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जनपदों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों का 4 से 6 चरणों में वनरेवल, क्रिटिकल का निर्धारण, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।

फ्लाईंग स्क्वाड टीम एवं स्टैटिक सर्विलांस टीमों का गठन – लोक सभा निर्वाचन-2019 को सकुशल, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रत्येक जनपद में माह फरवरी में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्टैटिक सर्विलांस टीम एवं फ्लाईंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया।

पोस्टल बैलेटः- लोक सभा निर्वाचन-2019 में निर्वाचन ड्यूटी मंे लगे पुलिस विभाग के कार्मिकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु पोस्टल बैलेट का उपयोग किया जायेगा, जिसके जिए समस्त पुलिस बल के फोटो पहचान पत्र बनाने की कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

 बार्डर- राज्य की अन्तर्राज्जीय सीमाऐं उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश से लगती है, जो क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं पौड़ी की सहारनपुर, मुज्जफरनगर, बिजनौर, मोरादाबाद, रामपुर एवं पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से लगी है तथा जनपद देहरादून एवं उत्तरकाशी की सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है।

बैरियर्सः- सीमावर्ती राज्यों के जनपदों की सीमा पर कुल 98 अन्तर्राज्जीय बैरियर्स निर्वाचन के दृष्टिगत स्थापित किये हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अधिकांश बैरियर्स पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये गये हैं।

बाॅर्डर मीटिंगः- लोक सभा निर्वाचन को निष्पक्ष एवं सद्भाव पूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने, महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान, असामाजिक व उपद्रवी तत्वों के सम्बन्ध में की जाने वाली निरोधात्मक कार्यवाही, आपराधियों की सूची का आदान-प्रदान, अवैध रूप से परिवहन की जाने वाली शराब, मादक पदार्थ व अन्य अवैध सामग्री पर रोकथाम के सम्बन्ध में महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक, गढवाल परिक्षेत्र, सम्बन्धित जनपदों के पुलिस अधीक्षक एवं सर्किल अधिकारियों, थानाध्यक्षों द्वारा राज्य की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के राज्यों के विभिन्न अधिकारियों के साथ अब तक कुल 19 बार्डर मीटिंग आयोजित की जा चुकी हैं।

शस्त्र लाईसेंसधारकों का सत्यापनः- राज्य में कुल 65000 शस्त्र लाईसेंसधारक, जिसमें से 44000 पुलिस क्षेत्र व 21000 राजस्व क्षेत्र के शस्त्र लाईसेंसधारक हैं। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व लगभग 90 प्रतिशत शस्त्र धारकों का सत्यापन पूर्ण किया गया तथा वर्तमान में 25000 शस्त्र जमा किये गये हैं, शेष शस्त्रों को जमा किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

Communication Plan:- राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां पर किसी भी मोबाईल की कनैक्टिविटी नहीं है, ऐसे क्षेत्र को शैडो के रूप में चिन्हित किया गया है तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु वायरलैस के माध्यम से कनैक्टिविटी की जा रही है।  अब तक कुल 350 शैडो एरिया चिन्हित हुए हैं। राज्य में उपलब्ध संचार उपकरणों का आंकलन करने के पश्चात भारत सरकार से अतिरिक्त संचार उपकरण की मांग की गयी है।

कनैक्टिविटी हेतु निम्न कार्यवाही भी की गयी हैः-

  • इन्टरस्टेट थाना/चैकी वायरलैस द्वारा कनैक्टेड रहेंगे।
  • चुनाव समन्वय नोडल अधिकारी एवं चुनाव सैलों को व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ा गया है।
  • सभी चुनाव सैलों में टेलीफोन सैट स्थापित किये गये हैं।
  • CEO, IG LO, DIG LO  तथा समस्त जनपद प्रभारियों का व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है।
  • CAPFs के नोडल अधिकारियों का व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है।

आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात

  • स्टैटिक सर्विलांस टीम तथा फ्लाईंग टीम को तत्काल क्रियाशील किया गया है।
  • अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर जनपदीय बैरियर्स पर प्रभावी चैकिंग आरम्भ की गयी।
  • लाईसेंसी शस्त्रों को जमा कराये जाने की कार्यवाही आरम्भ की गयी।
  • निरोधात्मक कार्यवाही की दैनिक Monitoring

कन्ट्रोल रूमः- लोकसभा निर्वाचन-2019 को सुव्यवस्थित ढंग से सम्पादित कराये जाने हेतु विभिन्न सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, सचिवालय परिसर में संयुक्त कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसमें अन्य विभागों की टीम के साथ पुलिस विभाग व वायरलैस विभाग के कर्मी भी नियुक्त किये गये हैं, जो 24ग्7 ड्यूटी करेंगे।

आपराधिक तत्वों पर कार्यवाहीः- विगत लोक सभा, विधान सभा, नगर निकाय एवं पंचायत निर्वाचनों के मध्य जो अभियोग पंजीकृत हुए हैं उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने व अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण अथवा आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही हेतु जनपदों को निर्देश निर्गत हुए हैं।

लोक सभा निर्वाचन-2019 की अधिसूचना मा0 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10-03-2019 को जारी की गयी है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के 45 दिवस पूर्व से अब तक लोक सभा निर्वाचन-2019 की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा निर्विघ्न सम्पादित के लिए निम्न कार्यवाही की गयी हैः-

निरोधात्मक कार्यवाही:-

  • धारा 107/116 के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व 8500 व्यक्तियों का चालान कर 300 व्यक्तियों को पाबन्द किया गया तथा दिनांक 10-03-2019 के पश्चात अब तक 2300 मामलों में 20,000 व्यक्तियों के चालान कर 6000 व्यक्ति पाबन्द किये गये हैं।
  • अवैध शराबः- अवैध शराब के अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व 1100 अभियुक्तों के कब्जे से 34000 लीटर अवैध शराब तथा दिनांक 10-03-2019 के पश्चात अब तक 282 अभियुक्तों के कब्जे से 45000 लीटर अवैध शराब बरामद की गयी है।
  • मादक पदार्थः- मादक पदार्थ में अब तक 51 अभियुक्तों के कब्जे से 63 कि0ग्रा0 मादक पदार्थ बरामद किये गये हैं।
  • अवैध शस्त्रः- आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व 220 अभियुक्तों के कब्जे से 234 अवैध शस्त्र तथा दिनांक 10-03-2019 के पश्चात अब तक 39 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 38 अवैध शस्त्र बरामद किये गये है।
  • गैर जमानती वारण्टः- आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व 2020 गैर जमानती वारण्ट तामील तथा दिनांक 10-03-2019 के पश्चात अब तक 275 गैर जमानती वारण्ट तामील किये गये है।
  • गुण्डा अधिनियम- गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अब तक 215 चालान किये गये हैं। जिला बदर किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्त व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के साथ हम राज्य में लोकसभा निर्वाचन-2019 को शान्ति, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिसके लिए निरंतर चैकिंग व निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन किया जायेगा। किसी के द्वारा भी उल्लंघन करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

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