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प्राविधानों के अनुरूप दुकाने न पाये जाने पर होगा लाइसेन्स निरस्त: जय प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रदेश में मदिरा की दुकाने जोकि लाइसेंस के प्राविधानों को पूरा नहीं करती हैं, उन दुकानों के लाइसेन्सकर्ता को 15 दिन का समय दिया गया है। समयावधि समाप्त होने के उपरान्त लाइसेंस के प्राविधानों को पूरा न करने के परिप्रेक्ष्य में दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

यह बाते प्रदेश के आबकारी मंत्री श्री जय प्रताप सिंह ने आज यहां आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि जनपद के विभागीय अधिकारी जनपदों में स्थित सभी कच्ची दुकानों को चिन्हित कर लें और उन्हें दिये गये समयावधि के भीतर पक्का कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने दूसरे राज्यों से बिना सीमा शुल्क दिये आ रही मदिरा के व्यापार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी की कार्यशैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। सभी के अन्दर कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें जिससे कि प्रदेश में कही पर भी अप्रिय घटना न होने पाये और उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी व कर्मचारी की समस्याओं का निस्तारण अपने स्तर पर शीघ्रता से करना सुनिश्चित करें।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव आबकारी श्री संजय आर0 भूसरेड्डी ने ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी किसी भी दशा में ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी अगर ऐसा होता है, तो सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी एक टीम के रूप में सक्रिय होकर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप दिये गये लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कुचेष्टा और बेइमानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि डिस्टलरी स्तर की गड़बड़ियों को संज्ञान में लेकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। समस्त अधिकारी सम्बंधित डिस्टलरी की समस्याओं का समाधान निकालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी जनपदीय अधिकारी नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करें, जिससे कि अवैध शराब व अन्य अवैध कार्यों पर तत्काल रोक लगायी जा सके।

बैठक के दौरान श्री भूसरेड्डी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रवर्तन कार्य को और कारगर बनाया जाये और अवैध मदिरा के उत्पादन पर पूरी तरह से अंकुश लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग के अन्तर्गत निर्धारित की गयी राजस्व प्रात्तियों की निर्धारित समय में प्राप्ति सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

आबकारी आयुक्त श्री पी0 गुरू प्रसाद ने बैठक में बताया कि माह जून, 2019 में 2122.60 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हुई। जबकि गतवर्ष इसी अवधि में 1678.50 करोड़ की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष माह जून, 2019 तक 1227.98 करोड़ रुपये अर्थात् 19.63 प्रतिशत राजस्व की वृद्धि हुई। प्रवर्तन कार्य की जानकारी देते हुए श्री गुरू प्रसाद ने बताया कि माह जून, 2019 कुल 12832 अभियोग पकड़े गये। इसी अवधि में 5.37 लाख लीटर अवैध मदिरा पकड़ी गयी। इसके साथ ही 178 वाहन पकड़े गये तथा 1120 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में जून, 2019 तक 480.25 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन हुआ। इसी अवधि में 46.89 लाख कुन्टल शीरे का निर्यात दूसरे राज्य में भी किया गया।

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