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मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को नकलविहीन सम्पन्न कराने हेतु नीति का निर्धारण

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के शुचितापूर्ण संचालन तथा नकलविहीन परीक्षा कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों के सघन निरीक्षण और प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु नीति बनाई है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन हेतु निदेशालय, जनपद, विद्यालय तथा परिषद के स्तर पर सचल दस्तों का गठन किया जायेगा।
इस सम्बंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज सिंह ने निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद तथा सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा सेकेन्डरी (मुंशी/मौलवी), सीनियर सेकेन्डरी (आलिम), कामिल तथा फाजिल की परीक्षाओं को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए सचल दल और आंतरिक निरीक्षक दस्ते जिला प्रशासन के सहयोग से गठित किये जायेंगे।
प्रमुख सचिव के अनुसार निरीक्षण दस्ते का स्वरूप इस प्रकार होगा। परीक्षा केन्द्र/विद्यालय स्तर पर आन्तरिक निरीक्षण दस्ते का गठन केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा किया जायेगा। आन्तरिक निरीक्षण दस्ते में 03 सदस्य होंगे। जनपद स्तर पर सचल दल का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक सचल दल जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) के नेतृत्व में गठित होगा, जिसमें 04 सदस्य और रखे जायेंगे। इन सदस्यों में निरीक्षक/सहायक अध्यापक संवर्ग के कर्मचारी होंगे। परिषद स्तर पर सचल दल परिषद के चेयरमैन के अनुमोदन से रजिस्ट्रार के नेतृत्व में गठित किया जायेगा, जो परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करके परीक्षा संचालन में आने वाली समस्याओं और कठिनाईयों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में तैनात संयुक्त निदेशकों एवं सहायक निदेशक के नेतृत्व में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सचल दस्ता गठित किया जायेगा, जो प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करके परीक्षा की गुणवत्ता व शुचिता का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट निदेशक के माध्यम से परिषद को प्रेषित करेंगे।
श्री सिंह ने बताया कि आन्तरिक निरीक्षण दस्ते के सदस्यों तथा सचल दलों के सदस्यों (अधिकारियों को छोड़कर) का कक्ष निरीक्षक के समान प्रति पाली की दर से पारिश्रमिक देय होगा। औचक निरीक्षण हेतु सचल दल में यथा सम्भव महिला निरीक्षिकाओं की व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर महिला कक्ष निरीक्षकों को तैनात किया जायेगा। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरूष सदस्यों द्वारा बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी नहीं ली जायेगी। बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी सचल दल की महिला सदस्यों द्वारा ही ली जा सकेगी। परीक्षा केन्द्रों में निरीक्षण दल/सचल दल के सदस्य एवं पर्यवेक्षक के रूप में योजित राजपत्रित अधिकारी ही प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नीति में यह भी प्राविधानित किया गया है कि आकस्मिक जांच की सुविधा हेतु सम्पूर्ण जनपद को सेक्टरों में विभाजित कर जिला प्रशासन के सहयोग से सेक्टर मजिस्टेªट/सचल दल गठित कर उन्हें कार्य आवंटित किया जायेगा, ताकि जनपद से सभी परीक्षा केन्द्रों पर आकस्मिक जांच की व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रत्येक सेक्टर हेतु आवंटित किये जाने वाले सेक्टर मजिस्टेªट/सचल दल का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न-पत्र लीक होने की कोई घटना न घटित होने पाये। संवेदनशील केन्द्रों पर स्टेटिक मजिस्टेªट/पर्यवेक्षक की तैनाती की जायेगी। परीक्षा अवधि में जिला प्रशासन एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा गठित सचल दल एवं अन्य पर्यवेक्षण दल द्वारा जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर आकस्मिक सघन जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जांचोपरान्त संदिग्ध/प्रतिकूल स्थिति पाये जाने की दशा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 में निहित प्राविधानों के तहत सम्बंधित दोषी के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।
प्रमुख सचिव के अनुसार सेक्टर मजिस्टेªट/सचल दलों को जिला प्रशासन द्वारा समुचित सुविधाएं भी मुहैया करायी जायेगी, ताकि आकस्मिक जांच के समय उनकी समुचित सुरक्षा हो सके। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु कम से कम 02 सशस्त्र गार्ड की भी तैनाती की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के दिन जनपद के सचल दल प्रभारी एवं उनकी टीम के सदस्य अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रातः 6ः00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। सभी दल अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आवंटित किये गये गन्तव्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे।

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