लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने वर्ष 2015-16 के लिए विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए आवेदन व प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क का निर्धारण कर दिया है।
वर्ष 2015-16 के लिये जारी आबकारी नीति के अनुसार प्रोसेसिंग फीस 9000 रुपये प्रति आवेदन निर्धारित की गई है जबकि वर्ष 2014-15 में यह धनराशि 8000 रुपये प्रति आवेदन थी। इसी प्रकार विदेशी मदिरा की दुकानों का निकायवार नवीनीकरण शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए जहां वर्ष 2014-15 में 55 हजार रुपये प्रति दुकान शुल्क रखा गया था, वहीं वर्ष 2015-16 के लिए 60 हजार रुपये प्रति दुकान शुल्क रखा गया है। नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए यह शुल्क 45 हजार रुपये प्रति दुकान से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रति दुकान, नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रति दुकान तथा ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 19 हजार रुपये प्रति दुकान निर्धारित किया गया है।