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राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये अर्थदण्ड क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिये

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई0 आवेदक श्री मो0 अख्तर बनाम ग्राम पंचायत अधिकारी/जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत चक जनपद बिजनौर के प्रकरण की सुनवाई में जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना में न देने तथा आयोग में उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के कारण 250 रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश पारित किये हैं।

सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने आर0टी0आई0 आवेदक का मानसिक रूप से उत्पीड़न करने तथा जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक से 10 हजार रुपये की सुविधा शुल्क की मांग करने की शिकायत पर कड़ा रूख अपनाते हुए जिलाधिकारी बिजनौर को मामले की जांच के साथ जांच की रिपेार्ट 30 दिन में आयोग को उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं।
सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने प्रतिवादी जन सूचनाधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को वादी को 30 दिन में सूचना देने तथा वादी के उत्पीड़न करने के कारण प्रतिवादी को 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिये हैं।

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