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विधान सभागार में गर्भावस्था पूर्व प्रसव निदान तकनीक, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के सम्बन्ध स्वास्थ्य विभाग एवं बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुएः स्वास्थ्य मंत्री

उत्तराखंड

देहरादून: प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने गर्भावस्था पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड की बैठक विधान सभा स्थित सभागार में आयोजित हुई, जिसमेें सर्वप्रथम डा0 अनूप कुमार डिमरी सदस्य सचिव बोर्ड/राज्य नोडल अधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0) द्वारा राज्य में अधिनियम के अन्तर्गत हो रही गतिविधियों का विवरण पटल पर रखा।
बैठक में बोर्ड के सदस्य जिनकी सदस्यता समाप्त हो रही है उनके स्थान पर नवीन सदस्यों की तैनाती का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही उत्तराखण्ड राज्य में बालिकाओं के लिंगानुपात को बढ़ाने के लिये विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ-साथ अधिक से अधिक लोगों का सहयोग लिये जाने का निर्णय लिया गया एवं बोर्ड के सदस्यों द्वारा विभिन्न जनपदों में की जा रही गतिविधि का पर्यवेक्षण/मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड को अवगत् कराया गया कि बेटी बचाओं पर स्थानीय भाषा में लघु फिल्म बनायी जा रही है।
बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से डा0 आभा मंमगाई कार्यकारी महानिदेशक डा0 अनूप कुमार डिमरी राज्य नोडल अधिकारी (पी0सी0पी0एन0डी0टी0), जे0सी0पाण्डे, विधि सलाहकार सुशील पुरोहित, राज्य कार्यक्रम अधिकारी मिलिन्द असवाल, अधिशासी सहायक दीपक पंवार, डा0 डी0एस0रावत, डा0 यतेन्द्र सिह एवं बोर्ड के अन्य सदस्य साधना शर्मा, उशा शर्मा, डा0 गीता खन्ना आदि उपस्थित रहे।

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