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कोविड-19 से बचाव हेतु निर्धारित समस्त मानकों का अनुपालन कराया जाना अनिवार्य होगा

उत्तराखंड

नैनीताल: जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु क्रियांवित तालाबन्दी क्रमवार समाप्ति हेतु शासन के आदेशों के क्रम में जनपद में नई व्यवस्थाऐं तत्काल प्रभावी होंगी।
श्री बंसल ने बताया कि जनपद में अन्य राज्यों से किसी भी माध्यम से आवागमन करने वाले समस्त व्यक्तियों को वेब पोर्टल (https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php) में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से उच्च संक्रमित शहरों मुम्बई-समस्त जिले, दिल्ली के सभी जिले, चेन्नई, अहमदाबाद, थाणे, पूने, इन्दौर, कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद, सूरत, औरंगाबाद, जोधपुर, भोपाल, चेंगलपट्टू, गुरूग्राम, नासिक, रायगढ़, पालघर, हावड़ा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मैरठ, कानपुर नगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से जनपद अन्तर्गत आवागमन करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्यतः संस्थागत क्वारंटाईन में 07 दिवस एवं होम क्वारंटाईन में 14 दिवस रखा जाएगा। यद्यपि इस प्रकार के व्यक्तियों के पास निःशुल्क राजकीय क्वारंटाईन केन्द्र अथवा भुगतान आधारित क्वारंटाईन केन्द्र को चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि आकस्मिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों तथा गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे बच्चों के माता-पिता के सम्बन्ध में सम्बन्धित व्यक्ति को 14 दिवस हेतु होम क्वारंटाइन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लक्षणहीन व्यक्ति जिनके द्वारा आकस्मिक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों तथा गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी आदि हेतु उच्च संक्रमित शहरों में यात्रा उपरान्त जनपद में वापसी की गयी हो तो ऐसें व्यक्तियों को 14 दिवस हेतु मोम क्वारंटाइन किया जायेगा तथा कोविड-19 से बचाव हेतु निर्धारित समस्त मानकों का अनुपालन सम्बन्धित से कराया जाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि समस्त लक्षणहीन कार्मिक और कर्मचारी उत्तराखण्ड अन्तर्गत स्थित उनके ओद्यौगिक ईकाई एवं प्रतिष्ठान से प्रमाण पत्र या अधिकृत पत्र प्राप्त करने के उपरान्त दैनिक रूप से अपने कार्य स्थल उपस्थित होने हेतु राज्य अन्तर्गत अथवा राज्य के बाहर से आवागमन कर सकते हैं। ऐंसी स्थिति में सम्बन्धित ओद्यौगिक इकाई एवं प्रतिष्ठान का दायित्व होगा कि वह कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु MoHFW एवं MHA द्वारा निर्धारित समस्त मानकों का अनुपालन व व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इस प्रकार के लक्षणहीन व्यक्ति हेतु 14 दिवस के क्वारंटाइन की बाध्यता नहीं होगी। कोरोना वायरस की दृष्टि से उच्च संक्रमित शहरों से आवागमन करने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य समस्त शहरों से जनपद में आवागमन करने वाले लक्षणहीन व्यक्तियों को अनिवार्यतः 14 दिवस का होम क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा संस्थागत क्वरंटाइन में 7 दिन से अधिक का समय पूर्ण किया जा चुका हो एवं वह व्यक्ति लक्षणहीन हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल अवमुक्त करते हुए 14 दिवस हेतु होम क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि किसी लक्षणहीन व्यक्ति के सैम्पल की परीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षारत हो तो सम्बन्धित व्यक्ति को 10 दिवस संस्थागत क्वारंटाइन के पश्चात अवमुक्त किया जाएगा, किन्तु ऐंसे व्यक्ति के 14 दिन के होम क्वारंटाइन पर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जायेगी। ऐसे व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर से अवमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वह राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्वास्थ्य एडवाइजरी, स्वास्थ्य प्रोटोकाॅल्स का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेगा।
उन्होंने बताया कि राज्य के अन्तर्गत अन्य जनपदों में जाने हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, यद्यपि राज्य के अन्तर्गत आवागमन करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पोर्टल (https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration.php) में अपना पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा (इस प्रकार के लक्षणहीन व्यक्ति हेतु 14 दिवस के क्वारंटाइन की बाध्यता नहीं होगी)। जनपद में समस्त अनावश्यक गतिविधियाॅ एवं जन मानस का आवागम व विचरण रात्रि 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगी।

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