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पंचायत चुनावों में रैली, चुनावी सभा हेतु जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उ0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया की अवधि में प्रचार रैली, चुनावी सभा तथा जुलूस आदि निकालने से पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन  की अनुमति के बिना, रैली, चुनावी सभा करना तथा जुलूस आदि निकालना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

आयोग ने सर्वत्र शांति अमन, चैन तथा  कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाए रखने तथा आर्दश आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।आयोग द्वारा निर्गत आदेशों मंे कहा गया है कि किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओें जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। सभा/रैली/जुलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो। जुलूसों और सभाओं या रैलियों में जिला प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे/लाठी-डण्डे/ईंट-पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे।
आयोग ने निर्देशित किया है कि चुनावी सभा/रैली/जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियों वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर करेंगे। रात 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मतदान दिवस के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टी0वी0/केबिल चैनल/रेडियो/प्रिंट मीडिया, चुनाव विज्ञापन  के माध्यम से प्रचार करने पर रोक रहेगी।

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