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ओ.डी.ओ.पी. योजना के तहत प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने बताया कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना के तहत प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। संशोधित निर्देशों के तहत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से संबंधित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रशिक्षुओं को क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिंग, उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान करने का भी प्राविधान किया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को उन्नत किस्म के निःशुल्क टूलकिट उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रति टूलकिट का अधिकतम मूल्य 20 हजार रुपये होगा। टूलकिट के टूल्स एवं मूल्य का अंतिम निर्धारण उपायुक्त उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर आयुक्त एवं निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि टूलकिट का निर्धारण उत्पादवार किया जायेगा। टूलकिट की खरीद जेम के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।
डा0 सहगल ने बताया कि हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण निःशुल्क एवं आवासीय होगा। प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन 200 रुपये मानदेय दिये जायंेगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, उ0प्र0 डिजाईन संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान, आई0टी0आई0, पाॅलिटेक्निक एवं भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अधिकृत होंगे। उन्होंने बताया कि जिन ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों हेतु सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा क्वालीफिकेशन पैक्स (क्यू0पी0) विकसित किये जा चुके है, उन उत्पादों हेतु पांच दिवसीय ब्रिज कोर्स के साथ ही पांच दिनों का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त कारीगरों का त्मबवहदपजपवद व िचतपवत समंतदपदह के तहत प्रमाणीकरण किया जायेगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों के पात्रता एवं चयन प्रक्रिया का भी नये सिरे से निर्धारण  किया गया है। अब आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। भारत सरकार व राज्य सरकार की किसी योजना के तहत विगत 02 वर्षों में टूलकिट का लाभ प्राप्त न करने वाले कारीगर आवेदन के पात्र होंगे। साथ ही उनको पात्रता की शर्ते पूर्ण करने का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों का चयन गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

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