40 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा नोटिस जारी

देश-विदेश

नई दिल्लीः महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अंतर-राज्य नदी जल विवाद नियम, 1959 के नियम 4 के अंतर्गत ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है ताकि राज्य 6 अगस्त, 2018 तक महानदी जल विवाद पर निर्णय के लिए अपने प्रतिनिधि नामित कर सकें। नोटिस में कहा गया है कि उचित तिथि तक कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने पर राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधित्व के अभाव में मामले में निर्णय लिया जा सकता है।

इससे पहले अंतर-राज्य नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ओडिशा सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने 12 मार्च, 2018 को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। केन्द्र सरकार ने आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के अधिकार का संदर्भ 17 अप्रैल, 2018 को दिया।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More