Nora Fatehi Defamation Case: ‘खिलौना विमान’ कमेंट पर कानूनी पचड़े में फंसीं नोरा फतेही! चार्टर्ड कंपनी ने ठोका ₹3 करोड़ का मानहानि केस, बुकिंग में 20% गिरावट का आरोप

बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कानूनी विवाद में घिर गई हैं। चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर कंपनी ‘ड्यून्स एविएशन’ (Dunes Aviation) ने गुजरात की गांधीनगर कोर्ट में नोरा फतेही के खिलाफ ₹3 करोड़ का सिविल मानहानि (Civil Defamation) का मुकदमा दर्ज कराया है।

कंपनी का आरोप है कि नोरा फतेही ने अपनी उड़ान के दौरान विमान के अंदर से वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और विमान को ‘खिलौना’, ‘लघु (Miniature)’ और ‘लेगो एयरप्लेन (Lego Airplane)’ जैसी उपमाएं दीं। कंपनी का दावा है कि नोरा के इंस्टाग्राम पर 4.6 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स होने के कारण उनके इस गैर-जिम्मेदाराना बयान से जनता के बीच भ्रम फैला, जिससे कंपनी की साख और व्यापार को भारी नुकसान पहुंचा है। गांधीनगर कोर्ट के सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत में इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर 2026 को तय की गई है।

मुकदमे में दर्ज विवरण के अनुसार, यह घटना पिछले साल दिसंबर की है जब नोरा फतेही अपनी टीम के साथ एक कार्यक्रम के सिलसिले में मुंबई से जयपुर की यात्रा कर रही थीं:

  • सेसना सिटेशन CJ2 विमान: यात्रा के लिए ड्यून्स एविएशन के मध्यम दूरी वाले बिजनेस जेट ‘सेसना सिटेशन CJ2’ (Cessna Citation CJ2) को चार्टर किया गया था।

  • इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो: फ्लाइट के दौरान नोरा फतेही ने केबिन के आकार और लेआउट को दिखाते हुए कथित तौर पर व्यंग्यात्मक लहजे में वीडियो रिकॉर्ड किए। उन्होंने विमान के छोटे आकार को लेकर टिप्पणी करते हुए इसे ‘खिलौना’ और बच्चों के खेलने वाले ‘लेगो ब्लॉक्स से बना विमान’ करार दिया।

  • सोशल मीडिया पर रिएक्शन: नोरा द्वारा यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए जाने के बाद यह तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने चार्टर्ड विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

ड्यून्स एविएशन ने अपनी याचिका में दलील दी है कि एक अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी द्वारा दिए गए इस निराधार बयान का कंपनी के कमर्शियल ऑपरेशंस पर सीधा और गंभीर प्रभाव पड़ा है:

  • बुकिंग कैंसिलेशन का अंबार: कंपनी का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद कई कॉरपोरेट क्लाइंट्स और यात्रियों ने अपनी पहले से तय उड़ानें रद्द कर दीं।

  • 20% तक धंधा घटा: फर्म के अनुसार, वीडियो प्रसारित होने के बाद के हफ्तों में उसकी कुल चार्टर बुकिंग्स में 15 से 20 प्रतिशत की सीधी गिरावट दर्ज की गई।

  • बिना तकनीकी ज्ञान के बयानबाजी: कंपनी ने याचिका में कहा कि नोरा ने बिना किसी तकनीकी समझ, जांच या वैधानिक तथ्यों के लापरवाही भरा और सनसनीखेज बयान दिया।

विमानन कंपनी ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया है कि जिस सेसना सिटेशन CJ2 विमान से अभिनेत्री ने यात्रा की थी, वह इस रूट और यात्रियों की संख्या के हिसाब से मानक और उद्योग-स्तरीय जेट है।

कंपनी के अनुसार:

  • विमान नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा पूरी तरह प्रमाणित (Certified) और उड़ान योग्य (Airworthy) था।

  • कंपनी वैध गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (NSOP) के तहत कानूनी रूप से इस सेवा का संचालन कर रही थी।

  • निजी जेट्स की संरचना वाणिज्यिक एयरलाइनों के बड़े बोइंग या एयरबस विमानों से भिन्न होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे असुरक्षित या घटिया हैं।

ड्यून्स एविएशन ने अदालत से ₹3 करोड़ के वित्तीय हर्जाने (Damages) के साथ-साथ दो प्रमुख राहतों की मांग की है:

  1. सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने का आदेश: अदालत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नोरा फतेही को निर्देश दे कि विमान से संबंधित सभी वीडियो, टिप्पणियां और संदर्भ तुरंत हटाए जाएं।

  2. सार्वजनिक स्पष्टीकरण और माफी: कंपनी ने मांग की है कि नोरा फतेही अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण जारी करें ताकि कंपनी की प्रतिष्ठा बहाल हो सके।

फिलहाल, इस मामले पर नोरा फतेही या उनकी लीगल टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 25 सितंबर को होने वाली कोर्ट की सुनवाई पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं।

केस विवरण मुख्य कानूनी बिंदु
प्रतिवादी नोरा फतेही (बॉलीवुड अभिनेत्री)
वादी ड्यून्स एविएशन (Dunes Aviation)
अदालत सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत, गांधीनगर (गुजरात)
दावा राशि ₹3 करोड़ (सिविल मानहानि)
विमान मॉडल सेसना सिटेशन CJ2 (Cessna Citation CJ2)
अगली सुनवाई 25 सितंबर 2026

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