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कटाई एवं मड़ाई में इस्तेमाल किये जाने वाला कोई भी कृषि यंत्र प्रतिबंधित नही

उत्तर प्रदेशकृषि संबंधित

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर शासन द्वारा प्रदेश मे कटाई एवं मड़ाई में इस्तेमाल किये जाने वाले कोई भी कृषि यंत्र प्रतिबंधित न किये   जानेे के निर्देश दिये गये है, जिससे कृषकों को कटाई एवं मड़ाई के कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुये बताया है कि इस संबंध में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों, चारों पुलिस आयुक्तों, सभी जिलाधिकारियों तथा सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को शासन द्वारा यह निर्देश भेजे गये है।

निर्देशों मंे कहा गया है कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी जनपद में कटाई एवं मड़ाई के दौरान पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा कृषकों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न न किया जाय। किसी भी जनपद में प्रतिकूल स्थिति पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व तत्काल यथोचित कार्यवाही करते हुये शासन को अवगत कराये जाने के भी निर्देश दिये गये है।

गेहूं के चारे को पशुओं के द्वारा पसन्द किया जाता है इसलिये ऐसी व्यवस्था बनाये जाने को कहा गया है कि गेेहूं का चारा निराश्रित गोशालाओं को उपलब्ध कराया जा सके।

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