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कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली (एसडब्ल्यूसीएस) के परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया

देश-विदेश

कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एकल खिड़की समाधान प्रणाली (एसडब्ल्यूसीएस) के परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। नई सूचना प्रौद्योगिकी -सक्षम केंद्र का शुभारंभ करते हुए, कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कहा कि यह देश में कोयला खदानों के संचालन के लिए विभिन्न स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक मंच बनाने के लिए मंत्रालय का एक अभिनव प्रयास है। उन्होंने अधिकारियों से नए केंद्र को सभी हितधारकों से परिचित कराने के लिए बातचीत का सत्र आयोजित करने का आह्वान किया।

विभिन्न वैधानिक प्रावधान जैसे, खनन योजना और खान बंद करने की योजना, खनन पट्टा, पर्यावरण और वन मंजूरी, वन्य जीव मंजूरी, सुरक्षा, परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, श्रमिकों का कल्याण आदि की मंजूरी, कोयला खदान शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ये मंजूरी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा दी जा रही हैं। कुछ स्वीकृतियों के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल मौजूद हैं लेकिन अब भी अधिकांश स्वीकृतियां ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। परियोजना के प्रस्तावकों को अपेक्षित मंजूरी के आवेदन करने के लिए अलग-अलग प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी विभागों से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, जिससे कोयला खदानों के संचालन में देरी होती है।

 स्वीकृति को डिजिटाइज करने के निर्णय के भाग के रूप में, कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली की अवधारणा तैयार की है, जिसके माध्यम से एक परियोजना प्रस्तावक एकल पंजीकरण इंटरफेस के साथ अपेक्षित मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है। पोर्टल को कोयला खदान शुरू करने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक स्वीकृति (केंद्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों को शामिल करते हुए) प्रदान करने के लिए आवेदनों और उनकी संबंधित प्रक्रिया प्रवाह को मैप करने का प्रस्ताव है।

व्यापार करने में सुगमता की सुविधा के लिए, एसडब्ल्यूसीएस का एक एकीकृत मंच तैयार किया गया है जिसमें खनन योजना के अनुमोदन के लिए पहले से ही परिचालन मॉड्यूल और समयबद्ध तरीके से खदान बंद करने की योजना और प्रवेश पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए,  तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के लिए कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957, की सहमति प्रबंधन प्रणाली की धारा 8 (1) के अंतर्गत आपत्ति की डिजिटल स्वीकृति शामिल है।

कोयला मंत्रालय ने एसडब्ल्यूसीएस, परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल की अपने कोष में जोड़ा है, जिससे परियोजना प्रस्तावक के साथ-साथ मंत्रालय और राज्य के अधिकारियों को कोयला खदानों की निगरानी और त्वरित कार्यान्वयन में सुविधा होने की संभावना है।

यह परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल खान आवंटनकर्ता और मंत्रालय के बीच डिजिटल संपर्क को पूरा करता है और संबंधित ब्लॉक के संबंध में डिजिटल समाधान प्रदान करता है। मॉड्यूल की प्रमुख विशेषताओं में से एक बैंक गारंटी, अग्रिम भुगतान, प्रमुख मंजूरी, कारण बताओ नोटिस और अदालती मामलों का प्रबंधन शामिल है।

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