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सामूहिक तीर्थयात्रा वीजा देने के संबंध में दिशानिर्देश

देश-विदेश

नई दिल्ली: यह देखने में आया है कि पाकिस्‍तान में भारत के उच्‍चायुक्‍त द्वारा जारी सामूहिक तीर्थयात्रा वीजा पर आने वाले अल्‍पसंख्‍यक समुदायों को अपनी यात्रा के स्‍थान पर संबद्ध विदेशी पंजीकरण अधिकारी को रिपोर्ट करने के संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्‍तान में अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के उन लोगों को सामूहिक तीर्थयात्रा वीजा देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जो भारत आना चाहते हैं और समस्‍याओं का सामना कर रहें हैं। भारत में उनके प्रवेश और प्रवास को सरल बनाने के संबंध में भी ढील दी गई है।

सामूहिक तीर्थयात्रा वीजा देने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में प्रत्‍येक समूह में 50 लोगों को इजाजत दी गई है तथा प्रत्‍येक समूह का एक ग्रुप लीडर होगा। समूह के सदस्‍यों को अलग-अलग विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। विशेष स्‍थान पर पहुंचने के 24 घंटों के भीतर उस स्‍थान के विदेशी पंजीकरण अधिकारी को रिपोर्ट करने की जिम्‍मेदारी केवल ग्रुप लीडर की है।

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