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लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के चिन्हांकन हेतु दिशा-निर्देशाें में संशोधन

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के चिन्हांकन के लिए 20 फरवरी, 2013 तथा 14 सितम्बर, 2015 के दिशा-निर्देशाें में संशोधन कर दिया है। भारत सरकार द्वारा 01 अपै्रल, 2016 से लागू ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)’ में लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आंकड़ों के आधार पर किए जाने के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चिन्हांकन संशोधित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।
इस सम्बन्ध में ग्राम विकास विभाग ने 20 जुलाई, 2016 को जारी शासनादेश के द्वारा ग्राम्य विकास आयुक्त को जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि अनिवार्य रूप से लोहिया समग्र ग्रामों में आवंटित किए जाने वाले लोहिया आवास के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर जो परिवार आवासहीन, झोपड़ी में रहने वाले, एक कमरा अथवा 2 कच्चे कमरा वाले पाये गये, उनकी वंचितता (Deprivation) के आधार पर प्रदान किए गए अंकों, जो सबसे ऊपर हों उन्हें आवासों का आवंटन किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लाभार्थियों की वंचितता (Deprivation) का आधार इस प्रकार है-दुपहिया, तिपहिया अथवा चैपहिया वाहन धारक हो, मोटर से चलने वाली नौका, स्वचालित तिपहिया अथवा चैपहिया कृषि यन्त्र का धारक हो, 50 हजार रुपए अथवा इससे अधिक सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड का धारक हो, घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी एजेन्सी में पंजीकृत कृषि से इतर उद्योग हो, घर के किसी सदस्य की आय 10 हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक हो अथवा वह आयकर दाता हो, प्रोफेशनल टैक्स देता हो, घर में फ्रिज हो अथवा लैण्ड लाइन फोन हो, किसी भी सिंचाई उपकरण से 2.5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि अथवा दो या उससे अधिक फसली वर्ष के दौरान 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि या एक ही सिंचाई उपकरण से सिंचित कम से कम 7.5 एकड़ का स्वामी हो।
यदि कोई परिवार आवास हेतु पात्र है परन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के सर्वेक्षण के आधार पर लाभार्थी प्राथमिकता सूची में छूट गया हो तो पृथक से सूची तैयार की जाएगी, जिस पर आगामी वर्ष में विचार किया जाएगा।
प्रत्येक लोहिया ग्राम में इस अनिवार्य कोटे से अधिकतम 25 लोहिया ग्रामीण आवासों का आवंटन किया जाएगा। लोहिया समग्र ग्राम जिस ग्राम पंचायत में आच्छादित हो उस ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत आवासों का आवंटन तभी किया जाएगा जब लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासों का आवंटन कर लिया जाए।
जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने वाले लोहिया आवासों एवं विधान मण्डल के सदस्यगणों की संस्तुति पर 10 लोहिया आवासों को दिए जाने के सम्बन्ध में पृथक से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों हेतु लोहिया ग्रामीण आवासों के लक्ष्य का निर्धारण ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

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