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देहरादून क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू

कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 लागू
उत्तराखंड

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 को सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप 4 जनवरी 2017 चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हैं। जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन ने अवगत कराया है कि जनपद में विधानसभा सभा सामान्य निर्वाचन-2017 के अन्तर्गत 15 फरवरी 2017 को होने वाले मतदान से 48 घण्टे पूर्व 13 फरवरी 2017 की सांय 5 बजे से जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु देहरादून क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे और यदि इससे पूर्व निरस्त न किये गये, तो लागू होने की तिथि 13 फरवरी सांय 5 बजे से 16 फरवरी 2017 मध्य रात्रि तक लागू रहेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगें, यह प्रतिबन्ध विद्यालयों, रलेवे स्टेशन, बस स्टेशन सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय पर लागू नही होगें, कोई भी व्यक्ति/वर्ग/समुदाय या दल ऐसा कार्य नही करेगा जिससे विभिन्न समुदाय की भावना भड़काने वाला उत्तेजना पैदा करने वाले या द्वेष उत्तपन्न करने वाले कार्य नही करेगा। अपने पद के कर्तव्यों में लगे हुए राजकीय कर्मचारियों एंव सिख धर्म के अनुयाईयों जिनके लिए तलवार कृपाण आदि धारण करना धार्मिक कर्तव्यों है को छोड़कर कोई व्यक्ति घातक हथियार जैसे अग्नेयास्त्र तथा हस्त प्रयोगस्त्र जिसको किसी भी अपराध में प्रयोग किया जा सकता हो को लेकर जनपद देहरादून की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति ईंट पत्थर, सोडावाटर की बोतले तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट पंहुचने अथवा पंहुचाये जाने की सम्भावना को जनपद की सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाठी डन्डा लेकर नही चलेगा यह प्रतिबन्द्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी या वृद्ध बीमार व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति/समुदाय या दल किसी प्रकार की अफवाह या ऐसा प्रचार तथा भाषण नहीं करेगा जिससे साम्प्रदायिकता या प्रास्परिक द्वेष या तनाव की सम्भावना हो, किसी भी व्यक्ति, समुदाय, दल द्वारा मंन्दिरों, मस्जिदों, चर्चो, गुरूद्वारे या पूजा स्थलों में राजनैतिक भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति/दल मतदान केन्द्रो/मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में मतदान बूथों का निर्माण नही करेगा साथ ही मतदाताओं को लाने ले जाने हेतु मतदान की तिथियों पर पैट्रोल या डीजल चलित चैपहिया, तिपाहिया वाहनों का प्रयोग नही करेगा।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि 13 फरवरी 2017 को सांय 5 बजे बाद सभी प्रकार का प्रचार-प्रसार, रैली इत्यादि प्रतिबन्धित हो जायेगा। कोई भी राजनैतिक दल/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी इलैक्ट्रानिक मीडिया में किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नही कर सकेंगे, केवल प्रिन्ट मीडिया में करने वाले प्रचार-प्रसार हेतु उन्हे पूर्व से गठित एम.सी.एम.सी कमेटी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

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