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18 वर्ष के प्रत्येक नागरिक मतदाता बनें, मतदाता बनना आपका अधिकार: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तर प्रदेश

लखनऊः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने की कार्रवाई आज 01 अगस्त, 2022 से पूरे प्रदेश में प्रारंभ की जा रही है। अब मतदाता फार्म-6बी भरकर मतदाता सूची में अपना आधार नंबर जुड़वा सकते हैं। इस प्रक्रिया में मतदाताओं पर कोई दबाव नहीं है यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। मतदाता सूची को और स्वच्छ बनाने तथा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को और सुविधाएं देने के लिए यह व्यवस्था आयोग द्वारा लागू की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अजय कुमार शुक्ला ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय के राधाकमल मुखर्जी सभागार में आयोजित स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण के प्रदेश स्तरीय अभियान के शुभारम्भ अवसर पर यह बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो नये फार्म मतदाताओं के लिए लाये गये हैं उनमें फार्म-06, 07, 08 का क्रियान्वयन भी आज से सुनिश्चित किया जा रहा है। मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र करने के लिए फार्म-6बी भरवाने के लिए बूथ लेवल अधिकारी आज से घर-घर जायेंगे। इसके अतिरिक्त इसी माह 07 एवं 21 अगस्त को प्रत्येक मतदेय स्थल पर विशेष कैम्प भी आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग की नई व्यवस्था के तहत अब वर्ष में 04 बार (01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर) मतदाता बनने के लिए अर्हक तिथि निर्धारित की गई है। इन तिथियों में या इससे पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक नागरिक को अब मतदाता बनने का अवसर प्राप्त होगा। इसके पहले यह मौका वर्ष में सिर्फ एक बार 01 जनवरी को मिलता था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत नये मतदाता वोटर लिस्ट में पंजीकरण के लिए फार्म-06 भरेंगे, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं हटाने के लिए फार्म-07 तथा निवास स्थान में परिवर्तन, वोटर लिस्ट की प्रविष्टियों में सुधार, दिव्यांग व्यक्तियों के चिन्हांकन आदि के लिए फार्म-08 भरा जायेगा। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से की जा सकेगी। समस्त मतदाता वोटर पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए संबंधित बीएलओ के माध्यम से, ईआरओ, वोटर रजिस्ट्रेशन सेन्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जाकर फार्म भर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची के लिए आधार नम्बर उपलब्ध कराना पूर्णतः स्वैच्छिक है। किसी मतदाता द्वारा आधार नम्बर न देने पर उसे मतदाता बनने से रोका नहीं जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये आधार नम्बर को पूर्णरूप से सुरक्षित एवं गोपनीय रखा जायेगा। किसी दशा में इसे न तो सार्वजनिक किया जायेगा और न ही शेयर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक अब मतदाता सूची में अपना पंजीकरण जरूर करायें, मतदाता बनना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।
कार्यक्रम में संयुक्त निर्वाचन अधिकारी श्री केशव प्रसाद, एडीएम लखनऊ श्री विपिन कुमार मिश्रा चीफ प्राक्टर श्री राकेश द्विवेदी, ओ0पी0 शुक्ला, लखनऊ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवायोजन अधिकारी डा0 शुक्ला, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभय किशोर एवं विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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