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विधानसभा निर्वाचन-2017 को निष्पक्ष एवं र्निविध्न रूप से सम्पादित करने के द्वारा चुनाव लड रहे राजनैतिक दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करतेः जिलाधिकारी

-2 017 assembly election fair and Rnividhn edited by the contesting political parties and independent candidates and their representatives
उत्तराखंड

देहरादून: विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 को निष्पक्ष एवं र्निविघ्न रूप से सम्पादति करने के लिए आज कलक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी रविनाथन रमन द्वारा चुनाव लड रहे राजनैतिक व निर्दलीय प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक आहूत की गई।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविनाथ रमन ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 की विभिन्न उपधाराओं के तहत निर्धारित राशि के व्यय का अनुपालन करने, विधानसभा निर्वाचन कि निर्धारित राशि 28 लाख रू0 की खर्च सीमा का पालन करने तथा परिणाम की घोषणा के तीस दिन के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय को समस्त व्यय प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होने काहा कि प्रचार-प्रसार के लिए सभा, रोड शौ के स्थल, स्टार प्रचारक आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक आयोजन की प्रत्येक दिन की तथा समय के अनुसार 48 घंटे पूर्व अधिकृत पार्टी/प्रत्याशी के लेटर पैड/सिम्बल पर अनिवार्य रूप से अनुमति लेने के पश्चात ही इस प्रकार के आयोजन करने की अनुमति तथा प्रिन्टिंग व इलैक्ट्रानिक मीडिया व सोशल मीडिया से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार हेतु मीडिया प्रमाणन और अनुश्रवण समिति (एम.सी.एम.सी) की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, साथ ही प्रचार-प्रसार सामग्री इको फै्रण्डली हो जो एन.जी.टी/प्रदूषण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन न करे। उन्होने कहा कि पेड न्यूज, चुनाव को अनाधिकृत रूप से प्रभावित करने वाले संसाधन(घूस देना, शराब, मुख्य वस्त्र व अन्य सामान का वितरण, किसी प्रकार का दबाव बनाना ,प्रलोभन देना ) तथा प्रत्येक को रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक माध्यमों से प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित रहेगा साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी धार्मिक, भाषाई, नस्ल, जाति के आधार पर कोई भी वक्तव्य प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होने कहा कि प्रत्येक को चुनाव प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के लिए तीन तरह की एन.ओ.सी, सम्बन्धित व्यक्तिगत स्थल धारक से स्थल की अनुमति, पुलिस विभाग तथा सम्बन्धित रिर्टनिंग अधिकारी से जनसभा/प्रचार स्थल अनुमति लेनी अनिवार्य होगी तथा नामांकन से पूर्व प्रत्येक प्रत्याशी को एक बैंक खाता खोलने, जिसमें केवल चुनाव खर्च से सम्बन्धित ब्यौरा रहेगा तथा वह खाता आचार संहिता के अमल में आने से पूर्व का ना हो एवं विभिन्न प्रकार की खर्च पंजिका को समय-समय पर रिटर्निंग अधिकारी के अवलोकन के लिए उपस्थित करेंगे। उन्होने कहा कि 7 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचन नामावली की एक-2 निःशुल्क प्रति वितरित की जायेगी, जबकि अन्य राजनैतिक दलों तथा निर्दलीय प्रत्याशी को निर्धारित मूल्य पर दी जायेगी। उन्होने कहा कि नामांकन के दौरान अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी, घण्टाघर तथा उसकी परिधि में 50 मीटर तक किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार के लिए हायर किया गया वाहन तथा व्यक्गित वाहन के लिए ड्राईवर व ईधन खर्च, प्रत्याशी के स्टार प्रचारक तथा प्रचार-प्रसार करने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों का आने-जाने, खाने-पीने तथा रहन-सहन का खर्च उस प्रत्याशी के खर्चे में सम्मिलित किया जायेगा तथा उन्होने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम न करने वाले प्रत्याशी के विरूद्ध निर्वाचन अधिनियम/नामावली तथा भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न बैंको के प्रबन्धकों को निर्देश दिये कि निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशी को खाता खोलने सम्बन्धित कोई असुविधा न हो साथ ही के.वाई.सी तथा अन्य सम्बन्धित औपचारिकताओं को पारदर्शिता से सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल, उप जिलाधिकारी सदर विपिन सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध तृप्ति भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी, जनपद के उप जिलाधिकारी तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित चुनाव कार्य में लगे कार्मिक उपस्थित थे।

इसके पश्चात जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविनाथ रमन ने जनपद स्थित केबल नेटवर्क संचालकों तथा प्रिन्टिंग प्रैस के स्वामियों के साथ निर्वाचन प्रक्रिया में आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करने व उसका अनुपालन कराने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये कि ऐसी कोई भी सामग्री मुद्रित अथवा प्रचारित न करें, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है तथा बिना मीडिया प्रमाणन और अनुश्रवण समिति/ रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के पूर्व कोई भी चुनाव प्रचार-प्रसार से समबन्धित सामग्री तथा विज्ञापन का प्रसारण/ सम्पादन न करें। उन्होने कहा कि किसी भी राजनैकि दल/ प्रत्याशी/निर्दलीय प्रत्याशी की प्रचार सामग्री/ विज्ञापन की दरें जिला मनोरंजन कर अधिकारी से प्रमाणित कर लें तथा किसी भी दल अथवा प्रत्याशी के समर्थन में पेड न्यूज प्रसारित/सम्पादित न करें, एवं सम्पूर्ण प्रसारित किये गये विज्ञापन तथा मुद्रित की गयी सामग्री की आवश्यक रूप से चुनाव परिणाम आने तक रिकार्डिंग/प्रति अपने पास रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिये कि चुनाव कार्य से सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने तथा अपने क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त बूथ स्तर की सुविधाओं को एक बार अवश्य जांच लें साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अनापत्तियों को जारी करेंगे एवं उसकी एक-2 प्रति सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं/पार्टी प्रत्याशी को देना सुनिश्चित करें। उन्होने प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रचार सामग्री चस्पा करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा चुनाव के दौरान चुनाव को प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों (अवैध सामग्री, अवैध धनराशि इत्यादि) को जब्त करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने तथा उसकी सूचना सम्बन्धित जिला प्रशासन, आयकर विभाग, नोडल अधिकारी व्यय आदि को देने के निर्देश दिये।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल, उप जिलाधिकारी सदर विपिन सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध तृप्ति भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी बंशीधर तिवारी, जनपद के उप जिलाधिकारी तथा विभिन्न प्रिन्टिंग प्रेस के स्वामियों सहित कैबल आपरेटर उपस्थित थे।

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