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अवैध रूप से संचालित 20 आरा मशीनों के मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: आर0टी0आई0 अधिनियम-2005 के तहत सहारनपुर निवासिनी सुश्री रफत जहा ने सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर से जानकारी मांगी थी कि जनपद में किन-किन आरा मशीनों को संचालन की अनुमति मिली है, या नहीं मिली है। जो आरा मशीनें अवैध तरीके से संचालित हैं, उन पर नियम के तहत विभाग द्वारा कैसी कार्यवाही की गयी है, परन्तु उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गयी। सूचना न मिलने पर वादिनी ने राज्य सूचना आयोग में आवेदन देकर सम्बन्धित प्रकरण की विस्तृत जानकारी चाही है।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जनसूचना अधिकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादिनी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की सभी सूचनाएं अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए, आयोग को अवगत कराये।
सुनवाई के दौरान श्री रामबीर सिंह सहायक जनसूचना अधिकारी, सामाजिक वानिकी सहारनपुर उपस्थित हुए, उन्होंने आयोग को लिखित तौर पर बताया कि जनपद में 20 आरा मशीनें जो अवैध तरीके से संचालित थी, उनके मालिकों के खिलाफ (एफआईआर) दर्ज की गयी है।

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