दिल्ली की एक कोर्ट ने इंटरनेशनल टेनिस स्टार मारिया शारापोवा और एक बिल्डर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश एक घर खरीदार की शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया है। इस मामले में गुरुग्राम की रहने वाली भावना अग्रवाल शिकायतकर्ता हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, 44 वर्षीय भावना अग्रवाल ने अगस्त 2013 में गुरुग्राम के सेक्टर-73 में ‘ऐस बाई शारापोवा’ नाम के हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2500 सक्वायर फीट के फ्लैट के लिए होम्सटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रा. लि. को 53 लाख रुपये दिए थे। बिल्डर की ओर से दावा कहा गया था कि इस परियोजना में मारिया शारापोवा खुद टेनिस एकेडमी चलाएंगी।
इसके अलावा बिल्डर ने तीन साल के भीतर प्रोजेक्ट पूरा होने की बात कही थी, लेकिन अाज तक इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी पूरा नहीं किया गया। इसके बाद भावना अग्रवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शारापोवा और बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की।
शिकायतकर्ता के वकील पीयूष सिंह ने अदालत में दलील दी कि कंपनी की ओर से गुरुग्राम के सेक्टर-73 में इस प्रोजेक्ट के लिए अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन दिया गया था। विज्ञापन और कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया गया कि इस प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा की एकेडमी होगी। वह जब भी भारत का दौरा करेंगी तब यहां निजी ट्रेनिंग सेशल चलाएंगी।