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खुले में मांस बिक्री को प्रतिबन्धित करने के आवश्यक निर्देश जारी किये: नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक

खुले में मांस बिक्री को प्रतिबन्धित करने के आवश्यक निर्देश जारी किये: नगर विकास मंत्री श्री मदन कौशिक
उत्तराखंड

देहरादून: खुले में मांस बिक्री को प्रतिबन्धित करने के उद्देश्य से बीजापुर गेस्ट हाउस में नगर विकास मंत्री/शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक ने आवश्यक निर्देश जारी किये। व्यापार मण्डल एवं आम जनता की शिकायत पर बुलाई गई बैठक में निर्देश दिये कि शहर में जिनके पास मांस बिक्री के लाईसेंस है, उनके लिये खुले में मांस बिक्री प्रतिबन्धित होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिये व्यापक अभियान चलाया जायेगा। इससे सम्बंधित जिम्मेदार अधिकारियों के लापरवाही को गम्भीरता से लिया जायेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो व्यापारी मांस बिक्री की शर्तें पुरी करते हैं, उनके लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जल्द लाईसेंस जारी किया जायेगा। इस सन्दर्भ में उन्होंने अवैध मांस बिक्री को प्रतिबन्धित करने के लिये निर्देश दिये है।
नगर निगम को निर्देश देते हुए कैबिनेट मंत्री श्री कौशिक ने कहा कि खुले में मांस बिक्री करने वाले व्यपारियों के लिये गैर विवादित भूमि का चिन्हिकरण किया जाय। इस चिन्हिकरण में प्रशासन, नगर निगम एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से सर्वे कर भूमि चयन करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर मेयर श्री विनोद चमोली, विधायक श्री अनिल गोयल, व्यापार मण्डल से श्री उमेश अग्रवाल, ए.डी.एम. प्रशासन श्री हरवीर सिंह, नगर आयुक्त श्री रवनीत चीमा, सी.एम.ओ. श्री टी.सी.पंत, अशोक वर्मा सहित व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि थे।

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