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किसान रबी की आवश्यकतानुसार राजकीय कृषि बीज भण्डार से गुणवत्तायुक्त गेहूं बीज का क्रय अनुमन्य अनुदान का लाभ उठाये

उत्तर प्रदेशकृषि संबंधित

जिलाधिकारी श्री योगेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले के किसान बन्धुओं के लिए जनपद में 500 मै0 टन इफको डी0ए0पी0 प्राप्त हुई हो रही है, जिसको 24 साधन सहकारी समितियों एवं 1 पी0सी0एफ0 केन्द्र पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि साधन सहकारी समिति नेवादा में 15 मै0 टन, पिण्डारा में 15 मै0 टन, मुसाफिरखाना में 15 मै0 टन, भरौली में 15 मै0 टन, दक्खिन गांव 10 मै0 टन, नीमपुर 10 मै0 टन, सिन्दरवा 10 मै0 टन, निहालगढ़ 10 मै0 टन, चन्दौकी 20 मै0 टन, दुलापुरकला 20 मै0 टन, माधवपुर 30 मै0 टन, जगदीशपुर 20 मै0 टन, दरपीपुर 40 मै0 टन, कौहार 20 मै0 टन, सेम्भुई 10 मै0 टन, गुलालपुर 10 मै0 टन, ब्राम्हनी 45 मै0 टन, निगोहा 45 मै0 टन, ओदारी 15 मै0 टन, मोहइया केसारिया 15 मै0 टन, सैम्बसी 30 मै0 टन, सराय महेशा 15 मै0 टन, अलईपुर 15 मै0 टन, सेमरौता 30 मै0 टन एवं पी0सी0एफ0 केन्द्र ओनडीह को 20 मै0 टन इफको डी0ए0पी0 उपलब्ध करायी जा रही है।

जनपद में अभी तक सहकारी क्षेत्र द्वारा 5738 मै0 टन एवं निजी संस्थाओं द्वारा 9773 मै0 टन डी0ए0पी0 उर्वरक का वितरण कृषकों का किया गया है। 500 मै0 टन इफको डी0ए0पी0 जनपद प्रतापगढ़में लगने वाली रैक से दो दिवस के भीतर और प्राप्त हो जायेगी।

जिसको साधन सहकारी समितियों /पी0सी0एफ0 केन्द्रों एवं अन्य सहकारी क्षेत्र के विक्रय केन्द्रोें को उसकी मांग के अनुसार आवंटित करा कर उपलब्ध कराया जायेगा। निजी क्षेत्र में डी0ए0पी0 उर्वरक जनपद के सभी बाजारों में उपलब्ध है। इफको डी0ए0पी0 का विक्रय मूल्य रू0 1050 प्रति बैग निर्धारित है तथा अन्य कम्पनियों के डी.ए.पी. उर्वरक बैग पर अंकित एम0आर0पी0 पर निजी बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध है। इन बिक्री केन्द्रों से कृषक बनधु आवश्यकतानुसार डी0ए0पी0 उर्वरक क्रय कर सकेगें।

राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर गेहूं की उपलब्ध प्रजातियों में एच0डी0 2967 प्रमाणित/आधारीय, डी0बी0डब्लू0 17 प्रमाणित, सी0बी0डब्लू0 38 प्रमाणित, पी0बी0डब्लू0 154 प्रमाणित, पी0बी0डब्लू0 343 प्रमाणित है। जिसमें पी0बी0डब्लू0 154 प्रमाणित, पी0बी0डब्लू0 343 प्रमाणित प्रजातियां फेज आउट एवं अन्य प्रजातियां प्रमोशनल श्रेणी के अन्तर्गत हैं।

फेज आउट प्रजातियों पर सामान्य वितरण के अन्तर्गत कोई भी अनुदान अनुमन्य नहीं है, एवं प्रमोशनल प्रजातियों पर सामान्य वितरण के अन्तर्गत केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः रू0 1000/- एवं रू0 600/- कुल रू0 1600 /-कु0 अथवा विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो या अनुदान अनुमन्य है। बीज ग्राम योजना अन्तर्गत चयनित कृषकों को गेहूं की प्रमोशनल अथवा फेज आउट प्रजातियों पर 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

प्रमाणित एवं आधारीय किस्म के गेहूं बीजों का विक्रय मूल्य क्रमशः रू0 3100 /- एवं रू0 3460/- प्रति कु0 निर्धारित है। कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को पूर्ण मूल्य पर गेहूं बीज को क्रय करना होगा तथा नियमानुसार अनुदान की धनराशि सीधे लाभार्थी कृषक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्तरित की जोयगी।

जिला कृषि अधिकारी ने किसानों सम्बोधित करते हुए कहा कि किसान रबी की आवश्यकतानुसार राजकीय कृषि बीज भण्डार से गुणवत्तायुक्त गेहूं बीज का क्रय अनुमन्य अनुदान का लाभ उठाये एवं गेहूं फसल की उत्पादकता में वृद्धि लाने में अपना योगदान करें।

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