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पुलिस महानिदेशक द्वारा जनपदों में संचालित अवैध प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विरूद्ध कार्यवाही के दिये निर्देश

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को जनपदों में संचालित अवैध प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 शासन द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के संचालन हेतु उ0प्र0 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2009 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का व्यवसाय करने हेतु नियंत्रक प्राधिकारी/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था के अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवयश्यक है। बिना अनुज्ञा प्राप्त किये प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का संचालन करना प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन)अधिनियम- 2005 का उल्लघंन है।

    प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के अवैध संचालन/ नियम-कानून को नजरअंदाज करने सम्बन्धी शिकायतें मुख्यालय को प्राप्त हो रही हैं। अतएव प्रदेश के सभी जनपदों में अभियान चलाकर अवैध संचालित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणांे पर अंकुश लगाये जाने हेतु उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। यदि अभिकरण संचालक अवैध रूप से संचालन करते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध धारा 4/20 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण(विनियमन)-2005 के साथ भादंवि के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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