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महिलाओं के विरुद्ध अपराधाें की आॅनलाइन शिकायत सुविधा उपलब्ध कराने के सार्थक नतीजे

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधांे की शिकायत आॅनलाइन दर्ज किये जाने व्यवस्था के सार्थक नतीजे सामने आ रहे है। इसके अन्तर्गत पिछले 15 माह से अधिक अब तक 1700 से अधिक शिकायतें आॅनलाइन प्राप्त हुयी है।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में हुई कार्यवाही में प्रगति की समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी जनपद पुलिस प्रभारियों को निर्देशित किया जाये कि वह आॅनलाइन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुये पीडि़त महिलाओं की शिकायतों का शीघ्रातिशीघ्र समाधान सुनिश्चित करायें तथा अपराध की स्थिति में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ की प्रभारी तथा पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार श्रीमती सुतापा सान्याल ने बताया कि 30 मार्च, 2014 से 06 जुलाई, 2015 तक की अवधि में महिलाओं की ओर से उत्पीड़न सम्बन्धी आॅनलाइन कुल प्राप्त 1739 शिकायतों में से 996 शिकायतें नगरी क्षेत्र तथा 743 शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों से मिली हैं। उन्होंने बताया कि कुल प्राप्त शिकायतों में से 1363 शिकायते पीडि़त महिलाओं द्वारा स्वयं की गयी हैं, जबकि शेष उनकी ओर से परिजनों या अन्य अधिकृत व्यक्तियों द्वारा की गयी हैं।
श्रीमती सुतापा सान्याल ने बताया कि महिला सम्मान प्रकोष्ठ द्वारा इनकी लगातार माॅनीटरिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न शिकायतों पर 262 मुकदमे भी देश के विभिन्न थानों में महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी दर्ज हुये हैं। प्राप्त आॅनलाइन शिकायतों में सर्वाधिक शिकायतें हमीरपुर से 239,  हरदोई से 190 तथा गोरखपुर से 115 प्राप्त हुई हैं, जबकि सबसे कम शिकायत वाले जिले क्रमशः बागपत से 03, चित्रकूट से 02 तथा शामली व पीलीभीत से 01-01 शिकायत मिली है।
पुलिस विभाग की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्नचचवसपबमण्हवअण्पद पर त्मचवतज ब्तपउम ।हंपदेज ॅवउमद से लिंक सिटीजन सर्विसेज के माध्यम द्वारा 30 मार्च 2014 से उपलब्ध कराई गई थी। इस व्यवस्था का लाभ मिलने से पीडि़त महिलाओं को थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता नही रह गयी है। पीडि़त महिलायें स्वयं घर बैठे आॅनलाइन या उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति आॅनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा सबूत के तौर पर उत्पीड़न से संबंधित फोटोग्राफ अथवा वीडियो भी अपलोड़ किये जाने की सुविधा इसमें दी गयी है।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस वेबसाइड पर की गयी शिकायत में शिकायतकर्ता यदि अपना नाम, पता आदि गोपनीय रखना चाहें तो उसकी भी अनुमति दी गयी है। उक्त वेबसाइट पर आॅनलाइन शिकायत दर्ज करते ही आवेदक के मोबाइल नम्बर पर एक पासवर्ड आता है, जिसके माध्यम से वह समय-समय पर लाॅग-इन करके शिकायत पर हुई कार्यवाही की प्रगति को देख सकता है।
श्रीमती सुतापा सान्याल ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सम्मान प्रकोष्ठ द्वारा 300 पुलिसकर्मियों को जेन्डर सेन्सेटाइजेशन सम्बन्धी ट्रेनिंग करायी गयी है। इसके अलावा उनके कार्यालयों में सीधे सम्पर्क करने वाली 25 पीडि़त महिलाओं की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करायी गयी है। इसके अलावा कार्यालय में मिले 200 प्रार्थना पत्रों पर भी कार्यवाही भी की गयी है।
बैठक में प्रमुख सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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