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उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 438 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1827 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 30 अप्रैल, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 535 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 4694 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार शांति भंग की आशंका में सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 26,27,735 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 22,36,435 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 8317 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 8384 कारतूस, 2900.32 किलोग्राम विस्फोटक व 455 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 3559 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 157 केन्द्रों को सीज किया गया।
30 अप्रैल, 2024 को पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 02 लाइसेंसी शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर जमा कराया गया। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 25,514 लोगों को पाबन्द किया गया। साथ ही 167 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 127 कारतूस बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 67 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 05 केन्द्रों को सीज किया गया।

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