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योजना की सुविधा कृषक सदस्यों को समस्त पुराना बकाया ऋण ब्याज सहित अदा करने पर प्राप्त होगी

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबन्धक श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने गन्ना कृषकों एवं सहकारी गन्ना विकास समितियों/चीनी मिल समिति पर गन्ना संघ के बकाये की प्राप्ति के लिये शुरू की गई ‘‘एकमुश्त समाधान योजना’’ की समय सीमा को 30 जून, 2019 तक बढ़ा दिया है। गन्ना आयुक्त/निबंधक के द्वारा यह भी बताया गया कि योजना का लाभ उन्ही गन्ना कृषकों को प्राप्त होगा जिन्होंने अपना समस्त पुराना बकाया ऋण ब्याज (मूलधन $ मूलधन के बराबर ब्याज की धनराशि) सहित 30 जून, 2019 तक अदा कर देंगे है। वहीं प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लेने की तिथि 14 अगस्त, 2019 निर्धारित की गयी है।

    श्री भूसरेड्डी ने यह भी बताया कि इससे जहाॅ एक ओर कृषकों एवं चीनी मिल समितियों की अतिदेयता समाप्त हो जायेगी वही दूसरी ओर गन्ना संघ की अवरूद्व धनराशि की वसूली भी हो सकेगी। गन्ना आयुक्त के अनुसार मूलधन से काफी अधिक ब्याज की धनराशि हो जाने का कारण चीनी मिलोें समितियों और कृषकों को एक मुश्त ऋण अदायगी कर ऋण से मुक्ति पाने का अवसर भी प्राप्त हो सकेगा।

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