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वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन शुरू

देश-विदेश

नई दिल्ली: करदाताओं की सुविधा के लिए और शुरू से अंत तक ई-सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।  एक करदाता इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अथवा आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के जरिए अपना रिटर्न सत्यापित कर सकता है। इस सुविधा का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति को आइटीआर-सत्यापन फार्म (आइटीआर-वी) की हस्ताक्षरित पेपर प्रति सीपीसी बेंगलुरु को भेजने की जरूरत नहीं होगी।

छोटे करदाताओं की सुविधा के लिए कुल आय पांच लाख रुपये अथवा वापसी के बिना किसी दावे के इससे कम होने पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) सृजन की सुविधा विभाग के ई-फाइलिंग वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। ऐसे मामलों में ईवीसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल-आइडी पर भेजा जाएगा। तत्पश्चात वह रिटर्न के सत्यापन के लिए इस कोड का इस्तेमाल कर सकेगा।

यदि एक करदाता किसी कारणवश ईवीसी का इस्तेमाल करते हुए आइटीआर का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन नहीं कर पाता है, तब, आइटीआर-वी की हस्ताक्षरित प्रति 120 दिनों के निर्धारित समय के भीतर साधारण पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए सीपीसी-बेंगलुरु को भेजना होगा।

ई-सत्यापन के संबंध में विवरण 13 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना 2/2015 में  http://incometaxindia.gov.in/news/evc_notification-13-07-2015.pdf पर उपलब्ध है। 

उपलब्ध कराई गई सुविधा और सरलता की दृष्टि से करदाताओं से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया जाता है। अंतिम तिथि के निकट होने वाली परेशानियों से बचने के लिए आयकरदाताओं से शीघ्र रिटर्न ई-फाइल करने का आग्रह भी किया जाता है।

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