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एसपीओं के तहत खुले में पेशाब करने और सरकारी कार्यालय परिसरों में थूकने पर लगेगा जुर्माना

देश-विदेश

नई दिल्ली: खुले में पेशाब करने और सरकारी कार्यालय परिसरों में थूकने पर जुर्माना लगेगा क्योंकि केंद्र ने स्वच्छता और कार्यस्थल पर स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करने के वास्ते स्वच्छ भारत मिशन के लिए नई मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) जारी की है।

कूड़ा करकट, ठेकेदारों द्वारा तोड़ फोड़ से पैदा हुआ मलबा नहीं हटाए जाने पर भी जुर्माना लगेगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस एसओपी को सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों के साथ हाल में साझा करते हुए उनसे कार्यालय परिसरों में संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करने के लिए नयी प्रक्रिया अपनाने को कहा गया है।

एसओपी की तामील की निगरानी के लिए प्रशासन के प्रभार लेने के बाद हर विभाग को संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में सफाई कमेटी भी बनाना जरूरी होगा।

एसओपी में कहा गया कि निर्माण और तोडफ़ोड़ कचरे को जमा करने की जिम्मेदारी अगर ठेकेदार की है तो काम पूरा होने के तुरंत बाद यह होना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। एसओपी के मुताबिक सभी सरकारी विभागों से भवन और बगीचे या खुली जगहों आसपास कचरा, मलबा आदि को नियमित आधार पर हटाया जाए।

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