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अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग छात्रवृत्ति आनलाईन शुरू

उत्तराखंड
देहरादून: जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर ने अवगत कराया है कि चल वित्तीय वर्ष 2016-17 से कक्षा 01 से कक्षा 8 तक

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग छात्रवृत्ति आनलाईन की जानी है।
उन्होने अवगत कराया कि पात्र छात्र/छात्राओं की सूची निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित विद्यालय के प्राधानाध्यापक द्वारा साफ्ट एवं हार्ड कापी आनलाईन किये जाने के लिए तैयार करायी जायेगी। छात्रवृत्ति सूची में में मुख्य रूप से छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, स्थयी पता, जाति, छात्र के माता-पिता की मासिक आय (अनु0जाति, जनजाति के छात्रों को छोड़कर), छात्र का सी.बी.एस बैंक खाता संख्या तथा आई.एफ.एस.सी कोड तथा आधार संख्या आदि का उल्लेख होगा। विद्यालयों द्वारा समस्त अभिलेख की जांच कर साफ्ट एवं हार्ड कापी में आनलाईन करने हेतु सम्बन्घित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों से प्राप्त छात्रवृत्ति के आवेदनों की जांच उपरान्त आनलाईन समाज कल्याण विभाग को 31 अगस्त 2016 तक उपलब्ध करायेगें। तथा हार्ड कापी हार्ड कापी पर सम्बन्धित प्रधानाध्यापक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के उपरान्त कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। उन्होने अवगत कराया कि छात्र/छात्रा के माता पिता/ अभिभावक के साथ खुले संयुक्त सी.बी.एस बैंक खाते में भी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सकता है। किसी भी गलत जानकारी हेतु सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होंगे।
उन्होने अवगत कराया कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा 20 सितम्बर 2016 तक भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त, 5 अक्टूबर 2016 तक जांचो उपरान्त कोषागार के माध्यम से छात्रों/अभिभावकों के सी.बी.एस खातों की धनराशि आनलाईन भुगतान किया जायेगा। उन्होने अवगत कराया अधिक जानकारी वेब पोर्टल www.escholarship.uk.gov.in उपलब्ध होगी।

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