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सलमान केस, हाईकोर्ट के फैसले को सरकार नहीं देगी चुनौती

देश-विदेश

मुंबई: सलमान खान के हिट एंड रन केस में सेशंस कोर्ट से मिली पांच साल की सजा को हाईकोर्ट के खारिज किए जाने को महाराष्ट्र सरकार चुनौती नहीं देगी। खबर है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार इस केस में दखअल करने के मूड में नहीं है। गौरतलब है कि शुक्रवार को बंबई हाईकोर्ट ने सलमान को इस केस में जमानत भी दे दी थी, जिससे फिलहाल वे जेल जाने से बच गए हैं।

बुधवार को सेशंस कोर्ट के जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने सजा सुनाते वक्त कहा था कि सलमान हादसे के वक्त कार चला रहे थे। जज ने सलमान से कहा था, “आप ही बिना लाइसेंस के कार चला रहे थे और तब आप शराब के नशे में थे। आपके खिलाफ सभी आरोप साबित हो गए हैं।” हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सलमान की अपील स्वीकारते हुए सेशंस कोर्ट से मिली पांच साल की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी।

सूत्रों की मानें तो मुंबई सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती नहीं दे रही क्योंकि हाई कोर्ट ने अपील पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे गर्मी छुट्टी से वापसी के बाद तुरंत इस पर निर्देश के लिए पोस्ट कर दिया।

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