Online Latest News Hindi News , Bollywood News

सार्क देशों के लिए वीजा संबंधी मानदंड

देश-विदेश

नई दिल्ली: गृह राज्‍य मंत्री श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, नेपाल, भूटान और पाकिस्‍तान के नागरिकों के मामले को छोड़कर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग परिसंघ (सार्क) के नागरिकों की अपेक्षा के अनुसार उन्‍हें 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा कम अवधि का बिजनेस वीजा प्रदान किया जा सकता है,

जबकि नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्‍यकता नहीं है। तथापि वर्तमान में कुछ निश्चित श्रेणी के पाकिस्‍तानी नागरिक अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे बहु-प्रवेश सुविधा वाले बिजनेस वीजा के लिए पात्र हैं, जोकि 10 स्‍थानों के भ्रमण तक सीमित हैं। सरकार द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2015 को वित्‍तीय विश्‍वसनीयता एवं साख वाले पाकिस्‍तानी व्‍यावसायियों के एक विशेष श्रेणी के लिए 15 स्‍थानों तक सीमित यात्रा वाले पाकिस्‍तानी नागरिकों के लिए 3 वर्ष तक की अवधि के लिए बहु-प्रवेश सुविधा वाले बिजनेस वीजा प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

सार्क के सदस्‍य राष्‍ट्रों में से ई-पर्यटक वीजा की सुविधा सिर्फ श्रीलंका के नागरिकों के लिए उपलब्‍ध है। भारतीय नागरिकों को नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए किसी वीजा की आवश्‍यकता नहीं है। सार्क के सभी अन्‍य सदस्‍य राष्‍ट्र भारतीय नागरिकों को बिजनेस वीजा की सुविधा दे रहे हैं। वर्तमान में ई-पर्यटक वीजा योजना की सुविधा 77 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्‍ध है। ई-पर्यटक वीजा योजना में और देशों को शामिल करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जोकि सभी हितधारकों के साथ परामर्श के पश्‍चात की जाती है।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More