लखनऊ: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 76 के अन्तर्गत उन समस्त पंजीकृत व्यापारियों के लिए जिन्होंने पंजीयन प्रार्थना पत्र (फार्म-7) में पैन का गलत या अपूर्ण विवरण दिया है को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31 अगस्त, 2015 के पूर्व आयकर संख्या (पैन) का सही विवरण पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति सहित संबंधित वाणिज्यकर कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करें। पंजीकृत व्यापारी की संरचना के आधार पर विधिक रूप से निम्न पैन पस्तुत की जानी है।
यह जानकारी वाणिज्यकर आयुक्त श्री मुकेश कुमार मेश्राम ने दी। उन्होंने बताया कि प्रोप्राइटरशिप फर्म की स्थिति में प्रोप्राइटर का पैन, पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में फर्म का पैन, एचयूएफ की स्थिति में एचयूएफ का पैन, कम्पनी की स्थिति में कम्पनी का पैन, सोसाइटी या क्लब की स्थिति में सोसाइटी या क्लब का पैन, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग की स्थिति में विभाग का पैन/टैन, ट्रस्ट की स्थिति में ट्रस्ट का पैन, गलत/अपूर्ण पैन विवरण देने वालों की सूची विभागीय वेबसाइट ीजजचरूध्ध्बवउजंगण्नचण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।
कमिश्नर ने बताया कि व्यापारियों को यह भी अवगत कराना है कि जीएसटी के अन्तर्गत जीएसटीआईएन नम्बर पैन आधारित होगा, अतः सूचना प्रदान ना किये जाने अथवा गलत/अपूर्ण सूचना प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 31 अगस्त 2015 के पश्चात पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है। व्यापारी अपना सही पैन उपलब्ध करायें तथा विभाग की सेवाओं का लगातार लाभ उठायें।