26 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी

उत्तर प्रदेश

लखनऊः प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपदों में वितरण के दूसरे चक्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है। खाद्यान्न का नियमित वितरण 20 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 के मध्य होगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) वितरित किया जायेगा। दोनों प्रकार के राशन कार्डधारकों को देय गेहूँ का मूल्य 02 रूपये प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल का मूल्य 03 रूपये प्रति कि0ग्रा0 होगा।
अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। उन्होंने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
श्री दुबे ने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More