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आर0टी0आई0 से हुई कार्यवाही विद्यालय की मान्यता हुई निरस्त

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: सम्भल निवासी छुट्टन अली ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल को आवेदन-पत्र देकर सूचनाएं चाही थी कि क्या प्रधानाध्यापक रोशन पब्लिक स्कूल बबराला बदायूं विकास खण्ड गुन्नौर, सम्भल का विद्यालय मान्यता प्राप्त है, यदि है तो मान्यता की प्रमाणित छायाप्रति दी जाये आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की जानकारी चाही थी, मगर विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सूचना 30 दिन के अन्दर मा0 आयोग के समक्ष पेश करें, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को क्यों सूचना नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल से श्री रघुवीर उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि उक्त विद्यालय ( प्रधानाध्यापक रोशन पब्लिक स्कूल बबराला बदायूं विकास खण्ड गुन्नौर, सम्भल) सभी मानक पूर्ण न होने के कारण विद्यालय की मान्यता निरस्त कर दी गयी है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।

एक अन्य वाद में जनपद मुरादाबाद निवासी श्री मोहम्मद रफी ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को आवेदन-पत्र देकर शिकायत की थी कि रामपुर में जमील अहमद प्रभारी नगर शिक्षा अधिकारी एवं अन्जुमन खान शिक्षिका तथा नासिर प्राइमरी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इनको क्या-क्या विभागीय दण्ड दिया गया है, या नहंीं, आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं की जानकारी चाही थी, मगर विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचनाएं प्राप्त न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है।

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया। श्री विजय कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी रामपुर उपस्थित हुए, उनके द्वारा बताया गया है कि शब्बू शाह पुत्र श्री नूर शाह निवासी चमरपुरा, चमरौआ, रामपुर ने कक्षा पांच की परीक्षा पब्लिक स्कूल, रामपुर से उत्तीर्ण होना दर्शाया है, जो नगर शिक्षा अधिकारी, रामपुर द्वारा सत्यापित की गयी, शब्बू शाह इस टी0सी0 का प्रयोग सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्ति के लिए कर रहा है, जबकि उक्त शब्बू शाह एक अनपढ़ व्यक्ति है, यह टी0सी0 सर्वथा फर्जी है।

उक्त क्रम में आख्या प्रस्तुत हुई, जिसमें नगर शिक्षा अधिकारी, रामपुर का चार्ज किसी वरिष्ठ अधिकारी को दिये जाने अथवा श्री जमील अहमद प्र0अ0 प्रा0वि0 बगीचा एमना/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा न तो अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के समक्ष रखा गया और न ही बिन्दुवार स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त शिकायत सही है, तथा श्री जमील अहमद को अपने बचाव/पक्ष में कुछ नहीं कहना है, तथा उनके द्वारा प्रकरण में अनावश्यक लापरवाही बरती गयी है, के क्रम में तथा शिकायत की गम्भीरता एवं जांच अधिकारी की संस्तुति के आधार पर उपरोक्त लापरवाही के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी तथा नगर शिक्षा अधिकारी पद से भी हटाया गया, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।

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