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निजी वाहनोें पर मानव अधिकार /ह्यूमन राइट्स ‘‘नाम’’ या ‘लोगो’ ;स्वहवद्ध का प्रयोग प्रतिबंधित

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने परिवहन आयुक्त एवं निबंधक, फर्मस सोसायटीज एवं चिटफण्डस, उ0प्र0 को निर्देशित किया है

कि मानव अधिकार अथवा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से मिलते-जुलते ‘‘नाम’’ व ‘‘लोगो’’ ;स्वहवद्ध का प्रयोग कतिपय व्यक्तियों द्वारा अपने निजी वाहनों पर लिखने अथवा चस्पा करने पर सख्ती से रोक लगाये।
उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग के अनुसचिव डा0 डी0के0 डे ने बताया कि विशेष सचिव गृह विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त को भेजे गये परिपत्र मंे निजी वाहनों पर अनाधिकृत रूप से मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स अथवा राष्ट्रीय मानव अधिकार से मिलते-जुलते ‘‘नाम’’ व ‘‘लोगो’’ लिखने/लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी वाहनों पर अनाधिकृत रूप से लिखे ऐसे नाम/लोगो को तत्काल हटाने हेतु चेकिंग करे और ऐसा करने वाले वाहन चालकों /वाहन स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाय।
डा0 डे ने बताया कि उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ी आपत्ति प्रकट की है। सचिव गृह विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा भी परिवहन आयुक्त तथा पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवैध रूप से अपने निजी वाहनों पर मानव अधिकार अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिलते-जुलते नाम व लोगो का प्रयोग करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये हैं।

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