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राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों की चुनाव से सम्बन्धित बैठक करते जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविनाथ रमन

Political parties / candidates and their representatives regarding the meeting of the District Magistrate / District Election Officer Raman Ravinath
उत्तराखंड

देहरादून: विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 को निष्पक्ष व समुचित रूप से सम्पन्न कराने हेतु जनपद की विभिन्न विधानसभाओं के सामान्य प्रेक्षक तथा पुलिस पे्रक्षक की उपस्थिति में कलैक्टेªट सभागार में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में विभिन्न राजनैतिक दलों/ उम्मीदवारों/राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों की चुनाव से सम्बन्धित समस्याओं/शिकायतों/ सुझावों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों ने निर्वाचन के प्रचार-प्रसार की अनुमति के सम्बन्ध में होने वाली देरी, निर्वाचन व्यय तथा निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं में आने वाली अड़चनों से निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के समक्ष अपनी-2 बाते रखी। विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने नगर निकाय तथा पंचायतों के ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जो सार्वजनिक प्रचार-प्रसार के लिए अनुमन्य है, उस स्थान पर प्रचार-प्रसार शुल्क न लिये जाने की मांग रखी, जिस पर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुझाव भारत निर्चाचन आयोग के समक्ष रखने को कहा तथा इस सम्बन्ध में जो भी आदेश निर्वाचन आयोग से प्राप्त होंगे राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को अवगत करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकाय/पंचायतों के ऐसे स्थानो को छोड़कर जहां पर प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित स्थान अनुमन्य हैं को छोड़कर कोई भी राजनैतिक दल/प्रत्याशी किसी सार्वजनिक भवन, स्कूल भवन, विद्युत पोल, विभिन्न विभागों के सार्वजनिक हित में चस्पा किये गये बोर्ड के उपर चस्पा नही करेगा तथा यदि किसी व्यक्तिगत स्वामी की सम्पत्ति/भवन में प्रचार-प्रसार सामग्री चस्पा की जाती है तो सम्बन्धित स्वामी की एन.ओ.सी जिसकी एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करने के पश्चात ही चस्पा की जा सकती है साथ ही उसका खर्च सम्बन्धित प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार की सभा अथवा जुलूस की सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है तथा सम्बन्धित आर.ओ आवेदन के 24 घण्टे के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी पहलुओं की जांच कर अनुमति देगा तथा मतदान के 48 घण्टे पूर्व कोई भी प्रत्याशी सार्वजनिक सभा नही करेगा साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमन्य निश्चित वाहन जिस पर बांयी ओर अनुमति पत्र मूलरूप से चस्पा होगा, के सिवाय अन्य वाहन का प्रयोग नही करेंगे न ही ऐसे वाहन में किसी भी मतदाता को लाने ले जाने का कार्य करेंगे। उन्होेन निर्देश दिये कि प्रत्येक दिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबन्धित रहेंगे, साथ ही पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मशाल (अग्नि से प्रज्वलित कोई भी वस्तु) जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होने कहा कि मान्यता प्राप्त 7 राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के विधानसभावार एक प्रतिनिधि को एक-2 वोटर नामावली सूची निःशुल्क तथा अन्य गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को निर्धारित शुल्क चुकाकर निर्गत की जायेगी। उन्होने कहा कि मतदान के लिए सम्बन्धित पार्टी का एजेंट बूथ स्थल से 200 मीटर की दूरी पर होगा तथा इस बार नये नियम के तहत ऐजेंट के बस्ते का खर्च सम्बन्धित प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा तथा सम्बन्धित ऐजेंट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गयी सामग्री के अलावा कोई अतिरिक्त सामग्री अपने पास नही रखेगा।
इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षकों ने आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिये एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की निर्वाचन व्यय सीमा 28 लाख के अधीन ही व्यय करें तथा निर्वाचन से सम्बन्धित निर्वाचन को अनैतिक क्रियाकलापों, प्रलोभन, शराब, धन, किसी भी प्रकार की धमकी तथा किसी क्षेत्र व बूथ विशेष में किसी भी फर्जीवाडे़ की सम्भावना सम्बन्धित किसी भी तरह की शिकायत को जिला निर्वाचन कन्ट्रोल रूम के दूरभाष न0 0135-1950 अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभावार नियुक्त किये गये सामान्य पे्रक्षकों/आब्जर्वर के बीजापुर गैस्ट हाउस के लैंडलाईन न0 0135- 2750853 तथा उनके व्यक्तिगत मोबाईल न0 विधानसभा चकराता हेतु श्री राजेश कुमार कौल मोबाईल न0 07618670156, विकासनगर व सहसपुर हेतु श्री रव्थेर दवुद नजीम मो न0 07618670153, धर्मपुर व देहरादून कैन्ट हेतु श्री मनीष कुमार गुप्ता मो न 07618670158, रायपुर व डोईवाला हेतु श्री एस.एल अमरानी मो न0 07618670152, राजपुर व मसूरी हेतु श्रीमती नीलम मीणा मो न0 07618670154, ऋषिकेश विधानसभा हेतु डाॅ बी अशोक मो न0 07618670157 तथा पुलिस प्रेक्षक श्री जे पी सिंह मो न0 07618670155 से सम्पर्क /शिकायत की जा सकती है, इसके अतिरिक्त सामान्य प्रेक्षकों के बीजापुर गैस्ट हाउस के फैक्स न0 0135-2750891 पर भी फैक्स द्वारा भी शिकायत/सूचना दी जा सकती है।
उन्होने कहा कि देहरादून वोट्स एप्प के माध्यम से प्रत्येक नागरिक मतदाता सूची में अपना विवरण देख सकता है।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरबीर सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पी.एस रावत सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि/ प्रत्याशी उपस्थित थे।

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