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कोई भी बीमित किसान वंचित न रहे कृषि बीमा के लाभ से – सूर्य प्रताप शाही

उत्तर प्रदेश

लखनऊः प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि बीमा कर रही कंपनियों तथा सांख्यिकी विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि नुकसान की दशा में प्रत्येक बीमित किसान को बीमा का पूरा लाभ मिले तथा कोई भी व्यक्ति बीमा का दोहरा या अनावश्यक लाभ न ले। इसके लिए बीमा कंपनी द्वारा किए गए आंकलन की जिला प्रशासन के द्वारा पुनः पुष्टि कराई जानी चाहिए।
प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने आज अपर मुख्य सचिव कृषि की उपस्थिति में विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में कृषि बीमा के लिए नामित की गई कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा सांख्यिकी निदेशक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक जिले में उनके द्वारा किए गए आकलन की जानकारी ली। बीमा कंपनियों की ओर से दी गई जानकारी जिसमें किसी किसान के छूट जाने की आशंका है उन कमियों को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए गए।
कृषि मंत्री ने कंपनियों को बीमा का कार्य अधिक संवेदनशीलता से करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश का कोई भी किसान कृषि बीमा के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट या किसी अन्य तकनीकी कारण से यदि किसी किसान को बीमा राशि नहीं पहुंच पाई है तो बीमा कंपनियां उस किसान तक उसके लाभ को पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही ऐसे किसानों की जानकारी सरकार को शीघ्र उपलब्ध कराएं जिन्हें तकनीकी कारणों से पहली बार में बीमा की राशि नहीं पहुंचाई जा सकी है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि सांख्यिकी विभाग द्वारा कृषि बीमा का जो विवरण दिया जाता है वह देश की जीडीपी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए कृषि बीमा के जो आकलन प्राप्त होते हैं उनकी जिला प्रशासन से पुष्टि अवश्य करा ली जानी चाहिए।

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