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Delhi में सोमवार रात 10 बजे से Lockdown लागू, ये चीजें 26 अप्रैल तक रहेंगी पूरी तरह से बंद

देश-विदेश

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) की बेकाबू हुई दूसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में 6 दिन के लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा कर दी गई है. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेशानुसार, सोमवार रात 10 बजे से लॉकडाउन की पाबंदियां लागू हो जाएंगी जो अगले सोमवार यानी 26 अप्रैल तड़के पांच बजे तक जारी रहेंगी. इस दौरान किन-किन लोगों को आवाजाही और कामों को अनुमति होगी और किस की नहीं, आइए जानते हैं…

इन लोगों को सशर्त आवाजाही की अनुमति

1. दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार और उसके स्वायत्त या अधीनस्थ कार्यालयों और पीएसयू के अधिकारियों को वैध आईडी कार्ड दिखाने पर आने-जाने की छूट होगी. वहीं, दिल्ली सरकार के कार्यालय, स्वायत्त निकाय, निगम आदि बंद रहेंगे. हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सभी संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान लॉकडाउन के दौरान ही खुले रहेंगे.

2. पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, आपात सेवाएं, जिला प्रशासन, भुगतान और अकाउंटस ऑफिस एवं सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग, जल एवं स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन (वायु, रेलवे, दिल्ली मेट्रो) आदि सेवाओं का संचालन जारी रहेगा. इसके साथ ही दिल्ली की अदालतों के सभी न्यायिक अधिाकरियों और कार्यालय कर्मचारियों को वैध आईडी कार्ड, सेवा पहचान पत्र और अदालत प्रशासन द्वारा जारी पास दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी.

3. सभी प्राइवेट चिकित्सा कर्मियों जैसे कि डॉक्टर, नर्सों और पैरामैडिकल आदि को आने-जाने की छूट होगी. अस्पताल, जांच केंद्र, टेस्टिंग लैब, क्लीनिक, दवा दुकानों, दवा कंपनियों, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई आदि से जुड़े कर्मियों को वैध पहचान पत्र दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी.

इमरजेंसी केस में डॉक्टर का पर्चा रखें साथ

गर्भवती महिलाओं, रोगियों और उनके तिमारदारों को स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए वैध पहचान पत्र, डॉक्टर का परामर्श, मेडिकल पेपर दिखाने होंगे. इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों को वैध पहचान पर दिखाकर आने-जाने की अनुमति होगी. परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को वैध प्रवेश पत्र दिखाना होगा. साथ ही परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को वैध पहचान पर दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी. विवाद संबंधी कार्यक्रम में 50 लोगों को शादी कार्ड दिखाकर जाने दिया जाएगा और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

ई-पास किसके लिए जरूरी?

खाने का सामान बेचने वाली दुकानों, किराना दुकानों, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पादों, मांस और मछली, पशु चारा, दवा विक्रेता, समाचार पत्र वितरण, बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण एवं केबल सेवाओं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस खुदरा एवं भंडारण केन्द्रों, जलापूर्ति, ऊर्जा उत्पादन, खाने की होम डिलिवरी आदि से जुड़े लोगों को ई-पास दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी.

ऑटो-कैब को सशर्त परिचालन की अनुमति

धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वहीं दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसें आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी. साथ ही ऑटो-रिक्शा, टैक्सियां, कैब, ग्रामीण सेवा और फटफट सेवाओं को केवल 2 यात्रियों और मैक्सी कैब को 5 यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी. इसी तरह आरटीवी में केवल 11 यात्रियों को बिठाने की अनुमति दी गई है.

इन सेवाओं पर पूरी तरह रहेगी पाबंदी

शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, निर्माण यूनिट्स, शैक्षिक एवं कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, रेस्त्रां, शराबघर, सभागार, मनोरंजन, वाटर पार्क, उद्यान, क्रीड़ा स्थल, ब्यूटी पार्टर, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, नाई की दुकानें आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों पर पाबंदी रहेगी. Zee News

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