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विधान सभा में एक्ट का प्रारूप तय करने के लिए प्रमुख सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई

उत्तराखंड
देहरादून: सचिव गृह विनोद शर्मा ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। इसके लिए सरकार द्वारा विधान सभा में एक्ट लाया जायेगा। एक्ट का प्रारूप तय करने के लिए प्रमुख सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति में सचिव न्याय व सचिव गृह को सदस्य नामित किया गया है।

श्री शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 6 हजार करोड़ रुपये की एक वित्तीय सहायता गन्ना किसानों को दिये जाने की घोषणा की है। इस वित्तीय घोषणा में यह ऋण गन्ना किसानों को सीधे भुगतान किया जाना है तथा ऋण पर देय ब्याज को एक वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह ऋण उन्ही चीनी मिलों को दिया जायेगा, जिनके द्वारा 30 जून, 2015 तक देय कुल गन्ना मूल्य का 50 प्रतिशत तक भुगतान किया जा चुका हो। राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल सितारगंज व गदरपुर को छोड़कर अन्य सभी चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि चीनी मिल सितारगंज व गदरपुर को 50 प्रतिशत की सीमा तक गन्ना मूल्य भुगतान करने के लिए शासन द्वारा 11 करोड़ रुपये की धनराशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। निजी क्षेत्र की चीनी मिल इकबालपुर और उत्तम शुगर चीनी मिल को भी निर्देश दिये गये है कि वे भी 30 जून तक कुल गन्ना मूल्य का 50 प्रतिशत भुगतान कर दे। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल बाजपुर, नादेही व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल किच्छा तथा डोईवाला द्वारा 50 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

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