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भारत और ईरान में वीजा सुविधा पर समझौता

देश-विदेश

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने राजनयिक/ अधिकारी/सेवा तथा साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा सुविधा देने पर भारत और ईरान के बीच हस्ताक्षर किए गए सहमति ज्ञापन को मंजूरी दे दी।
समझौते की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैः-1. इसके परिणामस्वरूप वीजा आवेदन के साथ स्थानीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी का नोट प्रस्तुत करने पर मेजबान देश का स्थानीय राजनयिक मिशन वैध राजनयिक / अधिकारी/सेवापासपोर्ट धारकों को 20 कार्य दिवस के अंदर 90 दिनों की वैधता वाला निःशुल्क वीजा जारी करेगा। आगंतुक परिवार के निकटतम सदस्यों (रक्त संबंध यथा माता-पिता , भाई-बहन, वयस्क बच्चे और सास-ससुर) के लिए तीन महीनों की वैधता वाला निःशुल्क वीजा तथा कार्य पर गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों के लिए वीजा शुल्क के भुगतान पर वीजा जारी किया जाएगा।

2. विशेष द्वीपक्षीय उद्देश्यों के लिए यात्रा पर गए राजनीतिज्ञ, अधिकारियों तथा सम्मेलन और सेमीनार के लिए गए लोगों द्वारा यात्रा का उद्देश्य बताने वाले विदेश मंत्रालय के अधिकारी के नोट को प्रस्तुत करने पर तीन कार्य दिवसों के अंदर विस्तारित न होने वाला निःशुल्क प्रवेश वीजा जारी किया जाएगा , जिसकी वैधता 15 दिनों की होगी।

3. अपने राजनयिक मिशनों और कंसुलेट जनरल में बताए गए अधिकारिक बिजनेस के लिए यात्रा पर गए आडिट/ वित्तीय तथा आईटी/ कंप्यूटर अधिकारियों को प्रत्येक यात्रा के दौरान 20 दिनों के ठहराव के लिए तीन महीने की वैधता वाला विविध प्रवेश निःशुल्क वीजा 15 कार्य दिवसों के अंदर जारी किया जाएगा।

4. विशेष प्रशासनिक अनिवार्यता के अंतर्गत मेजबान देश के राजनयिक मिशनों , कंसुलेट जनरल में अस्थाई तैनाती वाले व्यक्तियों को तीन महीने की वैधता वाला वीजा 15 कार्य दिवसों में जारी किया जाएगा।

5. शिक्षकों और उन पर आश्रित पत्नी तथा बच्चों का वीजा आवेदन विदेश मंत्रालय के अधिकारी के नोट के साथ प्रस्तुत करने पर 20 कार्य दिवसों के अंदर तीन महीने की वैधता वाला एकल प्रवेश सेवा/ अधिकारी निःशुल्क वीजा जारी किया जाएगा।

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