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प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें: मनीष चैहान

उत्तर प्रदेश

लखनऊः  उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियोें के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहंुचाने के लिए सभी राशन कार्डधारकों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में माह जुलाई, 2021 में सम्पन्न होने वाले प्रथम चक्र में 05 जुलाई, 2021 से 15 जुलाई, 2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को आवंटित खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण का निर्णय लिया गया है। प्रदेेश के खाद्य आयुक्त, श्री मनीष चैहान ने आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं के वितरण का सत्यापन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (20 किग्रा0 गेहूँ व 15 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल) का मुफ्त वितरण किया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।
श्री दुबे ने बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 15 जुलाई, 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा उस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के उस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।
अपर आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकट्ठी न हो और उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी रखी जाएगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आंवटित खाद्यन्न का प्रथम चक्र 05 जुलाई से 15 जुलाई, 2021 तक सम्पन्न होने वाले निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में आयुक्त खाद्य एवं रसद उ0प्र0 की ओर से समस्त जिलाधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक तथा सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश 02 जुलाई, 2021 को भेज दिये गये है।
अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि जाँच में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित दोषी विक्रेता के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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