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आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में स्मार्ट फोन योजना के पंजीयन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित

In compliance with the Code of Conduct of the registration process of the smart phone plan with immediate effect suspended pre-orders
उत्तर प्रदेश

लखनऊ: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना के अनुक्रम में निर्गत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लागू की गयी स्मार्ट फोन योजना के पंजीयन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

यह जानकारी आज यहां देते हुए आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग के विशेष सचिव श्री सुरेन्द्र विक्रम ने बताया कि पूर्व में शासन द्वारा प्रदेश में 10वीं पास 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को निःशुल्क स्मार्ट फोन प्रदान करने की योजना लागू की गयी थी, जिसकी पंजीयन तिथि 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ा दी गयी थी। इस आदेश के तहत स्मार्ट फोन योजना के पंजीयन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।

विशेष सचिव ने बताया कि इस सम्बन्ध में राज्य के सभी मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को जारी किये गये शासनादेश के माध्यम से सूचित कर दिया गया है।

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