मुंबई: ध्वनि प्रदूषण से निजात पाने के लिए महाराष्ट्र यातायात कमिश्रर महेश जगाडे ने गुरूवार को एक सर्कुलर जारी कर पूरे राज्य में ट्रक, टैंपो और अन्य व्यावसायिक वाहनों के पीछे \’हार्न ओके प्लीज\’ लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यातायात कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी मानना है कि इससे ध्वनि प्रदूषण से कुछ हद तक निजात मिलेगी। अधिकारी ने कहा कि ऐसा लिखने से गाडिय़ों को बेकार हार्न बजाने का मौका मिल जाता है, जिससे साइलेंस जोन में हार्न का शोर शराबा सुनने को मिल जाता है। प्रतिबंध से अब इस पर लगाम लग जाएगी।
ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यातायात कार्यालय के इस फैसले का ध्वनि प्रदूषण विरोधी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन्स ने भी स्वागत किया है। ट्रांसपोटर्स का कहना है कि \’हार्न ओके प्लीज\’ का इस्तेमाल गुजरे वक्त की जरूरत थी जब सड़के संकरी हुआ करती थी, तब ओवर टेक करने के लिए हार्न की बार-बार जरूरत पड़ती थी। लेकिन वर्तमान में चार-चार लेन के रोड होने के कारण हार्न की ज्यादा जरूरत नहीं होती है।
आरटीओ अधिकारी नए आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए अगले हफ्ते से सभी तरह के वाहनों की जांच करेंगे। यदि कोई नियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें पांच सौ रूपए जुर्माने से लेकर परमिट सस्पेंशन तक किया जा सकता है।