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केन्‍द्र सरकार नियमों एवं योजनाओं को अधिसूचित करने के मुद्दे को राज्‍यों के समक्ष उठाकर स्‍ट्रीट वेंडरों हेतु अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है: ह‍रदीप पुरी

देश-विदेश

नई दिल्ली: आवास एवं शहरी मामलों के राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि उनका मंत्रालय अधिनियम में शामिल नियमों एवं योजनाओं को अधिसूचित करने के मुद्दे को राज्‍यों के समक्ष उठाकर रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं (स्‍ट्रीट वेंडर) हेतु अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे संबंधित अधिनियम को लागू करने का मार्ग प्रशस्‍त हो जाएगा। आज नई दिल्‍ली में एनएएसवीआई (भारतीय राष्ट्रीय स्‍ट्रीट वेंडर संघ) के राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने बताया कि सात घटकों वाले दीनदयाल अंत्‍योदय योजना -राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) को क्रियान्वित कर रहा है। इसका क्रियान्‍वयन देश के नियोजित कस्‍बों में हो रहा है। डीएवाई-एनयूएलएम का उद्देश्‍य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी के स्‍तर में कमी लाना और लाभप्रद स्‍वरोजगार एवं कुशल पारिश्रमिक रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। एनएएसवीआई के राष्ट्रीय समन्वयक श्री अरबिंद सिंह, डीएवाई-एनयूएलएम के संयुक्‍त सचिव एवं मिशन निदेशक श्री संजय कुमार और देश भर के प्रतिभागी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री पुरी ने बताया कि अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़े ज्‍यादातर स्‍ट्रीट वेंडरों को पहले कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती थीं। इनमें बेदखल किया जाना, हटाया जाना, लगभग न के बराबर सामाजिक सुरक्षा कवर मिलना और माल जब्त कर लेना जैसी परेशानियां शामिल थीं। उन्‍होंने बताया कि स्‍ट्रीट वेंडरों को इन परेशानियों से निजात दिलाने और ‘वेंडिंग अनुकूल नगर नियोजन’ को बढ़ावा देने के लिए संसद ने ऐतिहासिक अधिनियम यथा स्‍ट्रीट वेंडर (आजीविका संरक्षण एवं स्‍ट्रीट वेंडिंग नियमन) अधिनियम 2014 को पारित कर दिया। इस अधिनियम में स्‍ट्रीट वेंडिंग का नियमन करने, वेंडिंग का प्रमाण पत्र देने एवं अवैध बेदखली के खिलाफ उत्पीड़न से बचाने के प्रावधान करने के अलावा स्‍ट्रीट वेंडरों के अधिकारों एवं दायित्‍वों का उल्‍लेख किया गया है। अधिनियम के तहत संबंधित राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों को नियमों एवं योजनाओं को अधिसूचित करना है, ताकि इसका क्रियान्‍वयन सुनिश्चित हो सके। अब तक 30 राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने संबंधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसी तरह 21 राज्‍यों ने अपनी-अपनी संबंधित योजनाओं को अधिसूचित किया है।

श्री पुरी ने बताया कि ‘दीनदयाल अंत्‍योदय योजना -राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ के तहत उपयुक्‍त स्‍थलों तक पहुंच सुनिश्चित कर, संस्‍थागत ऋण एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर और उभरते बाजारों में उपलब्‍ध अवसरों तक पहुंच के लिए आवश्‍यक कौशल प्रदान कर शहरों में रहने वाले स्‍ट्रीट वेंडरों की आजीविका से जुड़ी चिंताएं दूर की गई हैं। शहरों में स्‍ट्रीट वेंडरों के महत्‍व को ध्‍यान में रखते हुए ‘दीनदयाल अंत्‍योदय योजना -राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ में शहरी स्‍ट्रीट वेंडरों को आवश्‍यक सहयोग प्रदान करने को भी एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

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