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गेहूँ और चावल का निःशुल्क वितरण 02 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य कराया जाएगा

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह मार्च, 2022 केे सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) का निःशुल्क वितरण 02 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2022 के मध्य प्रथम चक्र के अन्तर्गत कराया जाएगा। इस अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 प्रति यूनिट खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूँ व 02 किग्रा0 चावल)का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी तथा पोर्टबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 06 अप्रैल तथा 07 अपै्रल, 2022 को उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में प्रदेेश के खाद्य आयुक्त, श्री सौरभ बाबू ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त, श्री अनिल कुमार दुबे ने आज यहां देते हुए बताया कि वितरण की अन्तिम तिथि 10 अप्रैल होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
अपर आयुक्त ने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा तथा पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नम्बर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के इस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस मोबाइल नम्बर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन हेतु किया जाएगा। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें।

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