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स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की अदायगी हेतु 500 एवं 1000 रुपये के नोट 24 नवम्बर तक स्वीकार होंगे

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उपनिबन्धन कार्यालय और स्टाॅक होल्डिंग केन्द्रों पर 500 एवं 1000 रुपये के नोट स्वीकार करने के निर्देश जारी किये हैं।
यह जानकारी महानिरीक्षक निबन्धक श्री अनिल कुमार ने आज यहां देते हुए बताया कि स्टाक होल्डिंग केन्द्र तथा उपनिबन्धन कार्यालय स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए पूरा लेखा जोखा रखते हुए 500 एवं 1000 रुपये के नोट स्वीकार करेंगे। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 24 नवम्बर तक प्रभावी रहेगी।
महानिरीक्षक निबन्धन ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि निबन्धन कार्यालय में विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की अदायगी के लिए 500 एवं 1000 रुपये के अंकित मूल्य की विद्यमान श्रृंखलाओं के नोट स्वीकार करें। इन नोटों का पूरा लेखा जोखा रखा जाये। उन्होंने निदेशक बैंकिग उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की है कि वह अपने स्तर से समस्त बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित कराएं।
श्री अनिल कुमार ने कहा कि वैधता अवधि 24 नवम्बर तक बढ़ाये जाने से लोगों को रजिस्ट्री आदि के कार्य में सुविधा होगी और अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना 10 नवम्बर 2016 द्वारा राज्य सरकार के स्टैम्प फीस एवं कर के लिए 500 एवं 1000 रुपये के नोट 11 नवम्बर तक वैध घोषित किये गये थे। अब केन्द्र सरकार द्वारा इसमें संशोधन करते हुए नई अधिसूचना के तहत 14 नवम्बर 2016 द्वारा इसकी वैधता अवधि 24 नवम्बर 2016 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

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