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मछुआ समुदाय को पट्टा तथा बैंक ऋण की सुविधाएं

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: मत्स्य पालन हेतु ग्राम सभा के तालाबों का दस वर्षीय पट्टा प्राथमिकता के आधार पर मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को सुलभ कराया जा रहा है।

मत्स्य पालन के उद्देश्य से तालाबों के सुधार हेतु 75,000 रु0 प्रति हेक्टेयर तक का बैंक ऋण तथा उस पर 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15,000 रु0 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 18.750 रु0 प्रति हेक्टेयर का अनुदान उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।
यह जानकारी मत्स्य विकास मंत्री श्री इकबाल महमूद ने दी। उन्होंने बताया कि तालाबों के निर्माण हेतु सरकार ने 300,000 रुपये हेक्टेयर तक का बैंक ऋण तथा उस पर 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम 60,000 रु0 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 75,000 रु0 प्रति हेक्टेयर का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा तालाब के सुधार/निर्मित कराए गए तालाबों में  मत्स्य पालन प्रारम्भ करने के लिए प्रथम वर्षीय उत्पादन निवेशों  की व्यवस्था हेतु रु0 50,000 प्रति हेक्टेयर तक का बैंक ऋण तथा उस पर 20 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10,000 रु0 प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम 12,500 रु0 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

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