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मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति लेनी अनिवार्य बिना अनुमति कार्यक्रमों के आयोजन पर आयोजकों के विरूद्ध होगी विधिक कार्रवाई

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मदन चैहान ने मनोरंजन कर विभाग के समस्त अधिकारियों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश

दिये है कि नववर्ष की पूर्व संध्या के अवसर पर होटलों, क्लबों, वाटर पार्कों, रिर्सोटस, मनोरंजन पार्कों एवं स्थलों, रेजीडेन्ट कालोनियों, तथा अन्य स्थानों पर आयोजित होने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों पर पैनी नजर रखें। उन्होंने आयोजकों को ऐसे मनोरंजक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिये है। श्री चैहान ने विभागीय समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिना अनुमति के आयोजित कार्यक्रमों के आयोजकों के विरूद्ध विधिक कार्रवाई करें। बिना अनुमति तथा बिना मनोरंजन कर की अदायगी करने पर मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करने पर उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम के तहत मनोरंजन कर निर्धारण करते हुए 20 हजार अर्थ दण्ड की वसूली आयोजकों से करने के निर्देश दिये है।
श्री चैहान ने समस्त जिला मनोरंजनकर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आयोजकों को मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन हंतु पूर्व अनुमति के लिए निर्धारित प्रपत्र फार्म-डी0 भरवाकर अनुमति प्रदत्त करें और उनसे मनोरंजन कर की वसूली कर राजकोष में जमा करायें।

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