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पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सेना से भगोड़े की गिरफ्तारी के निर्देश

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं कि सेना से भगोड़े/लापता कर्मियों के संबंध में भेजे जाने वाले ऐप्रिहेन्शन रोल को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाये तथा उनका शतप्रतिशत तामीला सुनिश्चित कराया जाये।
परिपत्र में कहा गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को बिना वारण्ट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गयी है, के उपबन्ध च के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी के भगोड़ा होने का उचित संदेह हो’ को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकता है । सेना से भगोड़ा के विरूद्ध सशस्त्र बल अधिकरण ऐप्रिहेन्शन रोल जारी करता है। ऐप्रिहेन्शन रोल के उपरांत भी भगोड़ों को गिरफ्तार न करना जहाॅ एक ओर विधिक कर्तव्यों के प्रति लापरवाही है, वहीं दूसरी ओर सेना जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विभाग के सुचारू संचालन में भी बाधक होता है।

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