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Delhi Night Curfew: दिल्‍ली में आज से नाइट कर्फ्यू, रात 10 से सुबह 5 बजे तक निकलने पर रोक

देश-विदेश

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते कोरोना को लेकर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आज से राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं और इमर्जेंसी मूवमेंट की परमिशन होगी, मगर बाकी लोग तय वक्‍त के बीच नहीं निकल सकेंगे। आपको बता दें कि कल एक दिन में दिल्ली में 3548 नए केस सामने आए हैं जबकि, 15 लोगों की जान गई है।

दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि चलते रहेंगे और इनमें उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी।

कोरोना वायरस की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्‍ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच, कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन बार-बार कह चुके हैं कि लॉकडाउन कोई हल नहीं है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू के जरिए मूवमेंट पर थोड़ी रोक लगाने की कोशिश है।

दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू की बड़ी बातें

  • नाइट कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बाकी का घूमना-फिरना और सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
  • अधिकारियों को आईकार्ड दिखाना होगा, वहीं ऐसी श्रेणी भी बनाई गई है, जिनमें लोगों को ई पास लेने होंगे।
  • इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन (गुड्स) पर रोक नहीं होगी। इसके लिए अलग से मंजूरी या ई पास की जरूरत नहीं होगी।
  • गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
  • मीडिया कर्मचारियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
  • आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को को भी छूट मिलेगी।
  • वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।

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